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पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के बेटे के खिलाफ लूट का मुकदमा हुआ दर्ज

Gagan D Mishra
Published on: 22 Aug 2017 5:17 PM IST
पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के बेटे के खिलाफ लूट का मुकदमा हुआ दर्ज
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पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के बेटे के खिलाफ लूट का मुकदमा हुआ दर्ज

अमेठी: रेप के मामले में जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के साथ-साथ अब उनके घर वालों की भी मुश्किलें बढ़ने लगी है। गायत्री के बेटे अनिल प्रजापति पर एक बुजुर्ग महिला ने मारपीट, छेड़छाड़ और बलवा का आरोप लगाया था। इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है, जिसमें आवास-विकास के इंजीनियरों सहित 10-12 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है।

गोसाईंगंज के एसओ विद्यासागर पाल ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है।

2 अप्रैल को को हुई थी घटना

बता दें कि गायत्री के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए एससी-एसटी कोर्ट ने गोसाईंगंज थाने आदेश दिया था।

हरिहरपुर की रहने अनुसूचित जाति की पीड़िता 2 अप्रैल 2017 को अपनी जमीन पर निर्माण कार्य करा रही थीं।

गायत्री प्रसाद प्रजापति का बेटा अनिल अपने साथ 10-12 साथियों के साथ वहां पहुंचा और गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देकर उसने निर्माण कार्य रोकने को कहा ।

आवास विकास के कर्मी भी घटना में थे शामिल

ठीक उसी दिन शाम क़रीब 5 बजे अनिल प्रजापति अपने साथ आवास विकास के अधिषासी अभियंता सुनील चौधरी, प्रमोद कुमार, सहायक अभियंता ए के वर्मा, अवर अभियंता अभिषेक तिवारी, एसके विश्वकर्मा, संजय गुप्ता को लेकर आया। इन लोगों ने जेसीबी मशीन से दीवार गिरा दिया था। ये सभी पीड़िता की मां की निर्माणाधीन दीवार गिराने लगे तो उसने विरोध किया। जिस पर अनिल और आवास-विकास के इंजीनियरों ने उन्हें जातिसूचक शब्दों से संबोधित करते हुए गालियां दीं। दबंगों ने वहां से न हटने पर जेसीबी से दबाने की धमकी दी। निर्माण कार्य रोकने से इंकार करने पर इन लोगों ने मारपीट व पथराव किया।

वृद्धा के साथ छेड़छाड़, मारपीट और की थी लूट

उधर मारपीट में ईंट लगने से वृद्धा को काफी चोटें आईं थी। पीड़िता का आरोप है कि अनिल और आवास-विकास के इंजीनियरों ने उसकी वृद्ध मां से छेड़छाड़ भी किया था, जिससे उनका सोने का मंगलसूत्र टूटकर गिर गया जिसे अवर अभियंता एस के विश्वकर्मा उठाकर अपने पास रख लिया था। मारपीट व छेड़छाड़ पर वृद्धा ने चीख-पुकार मचाई तो उसकी बेटी सावित्री व दामाद सुभाष सहित गांव के तमाम लोग इक्ट्ठा हो गए थे।

एफआईआर दर्ज करने का कोर्ट ने दिया आदेश

स्थानीय पुलिस और एसएसपी के यहां सुनवाई न होने पर पीडिता ने सीजेएम की कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया था, जहां से उसे एससी-एसटी कोर्ट भेज दिया। सोमवार को एससी-एसटी कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया तो अब पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।



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