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मुश्किल में पड़ सकते हैं राज्यमंत्री वीके मिश्र, HC ने किया डाक बैलेट बॉक्स तलब
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने डॉ. राजकुमार सिंह की याचिका पर दिया है। अधिवक्ता नरेंद्र कुमार पाण्डेय और विपक्षी अधिवक्ता केआर सिंह ने पक्ष रखा। -याची का कहना है कि विधानसभा चुनाव में 241 मतों से विपक्षी को विजयी घोषित किया गया। याची की आपत्ति के बावजूद डाक से आए 1,030 मतों की गणना नहीं की गई।
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्यमंत्री एवं गाजीपुर से विधायक विजय कुमार मिश्र के खिलाफ चुनाव याचिका पर डाक मतपत्रों के चारों बैलेट बॉक्स पेश करने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी।
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मामले से जुड़े मुख्य बिंदु :
-यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने डॉ. राजकुमार सिंह की याचिका पर दिया है।
-अधिवक्ता नरेंद्र कुमार पाण्डेय और विपक्षी अधिवक्ता केआर सिंह ने पक्ष रखा।
-याची का कहना है कि विधानसभा चुनाव में 241 मतों से विपक्षी को विजयी घोषित किया गया।
-याची की आपत्ति के बावजूद डाक से आए 1,030 मतों की गणना नहीं की गई।
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-यदि गणना की जाती तो परिणाम अलग हो सकता था।
-इस पर कोर्ट ने डाक मतों के बैलेट बॉक्स तलब किए हैं।
-मतों की गणना कोर्ट द्वारा कराई जा सकती है।