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Ghazipur News: नए कानून के तहत भांवरकोल थाने में दर्ज हुआ पहला मुकदमा

Ghazipur News: थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह ने बताया की शंभूनाथ राय द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर भारतीय कानून बीएनएस के तहत तीनों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

Rajnish Mishra
Published on: 2 July 2024 9:01 AM IST
Ghazipur News
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सांकेतिक तस्वीर (सोशल मीडिया)

Ghazipur News: नया भारतीय कानून एक जुलाई से पूरे देश में लागू हो गया है। नए कानून के तहत उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के भांवरकोल थाने में पहला मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया की जनपद के भांवरकोल थाने में सोमवार को भारतीय कानून बीएनएस के तहत धारा 118 (1) 351(2) के तहत तीन लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है।

भांवरकोल थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह ने बताया की थाने क्षेत्र के वीरपुर गांव निवासी राघवेन्द्र राय ने तहरीर देते हुए बताया की सोमवार की सुबह मैं अपने घर में सो रहा था। तभी शंभुनाथ राय मेरे घर पहुंच मुझे बुलाने लगे, मैं शंभू नाथ राय की आवाज सुनकर जैसे ही अपने बागीचे में पहुंचा, तभी पीछे चंद्रशेखर राय, बृजेश राय व संजय राय बागीचे में पहुंच गये। इस दौरान सभी ने पीछे से हमारे उपर फावड़े से हमला कर दिया। शंभूनाथ राय ने आरोप लगाते हुए पुलिस को बताया की सभी लोग कहने लगे की ये नेता बन रहा है। आज इसे मार डालना है।

शंभूनाथ राय ने पुलिस को बताया की इस दौरान गांव के लोग इकट्ठा हो गए, तब तीनों ने कहा की आज तो जा रहे हैं, लेकिन तुझे छोड़ेंगे नहीं। वहीं, पुलिस ने बताया की शंभूनाथ राय के चेहरे, हाथ और सिर पर चोट पहुंची है। थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह ने बताया की शंभूनाथ राय द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर भारतीय कानून बीएनएस के तहत तीनों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। वहीं, गाजीपुर के सभी थानों में गोष्ठी का आयोजन कर इस नए कानून की जानकारी लोगों को दी गई। वहीं, जनपद के सभी थानों में नये कानून के तहत मुकदमे की बात की जाये तो भांवरकोल थाने को छोड़ अन्य थानों में शांति भंग के तहत चालान किया गया है।

अन्य थानों में बीएनएसएस के तहत की गई कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया की जनपद में जो भी प्रार्थना पत्र मिला है। पुलिस ने उस गंभीरता से लिया है। उन्होंने बताया की नए कानून के तहत भांवरकोल थाने में पहला मुकदमा बीएनएस के तहत दर्ज किया गया है। तो वहीं, शहर कोतवाली, नंदगंज, रामपुर मांझा , नोनहरा, जमानियां व कासिमाबाद में बीएनएसएस के तहत शांति भंग में कार्रवाई की गई है ।

Jugul Kishor

Jugul Kishor

Content Writer

मीडिया में पांच साल से ज्यादा काम करने का अनुभव। डाइनामाइट न्यूज पोर्टल से शुरुवात, पंजाब केसरी ग्रुप (नवोदय टाइम्स) अखबार में उप संपादक की ज़िम्मेदारी निभाने के बाद, लखनऊ में Newstrack.Com में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। भारतीय विद्या भवन दिल्ली से मास कम्युनिकेशन (हिंदी) डिप्लोमा और एमजेएमसी किया है। B.A, Mass communication (Hindi), MJMC.

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