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Mukhtar Ansari News: मुख्तार अंसार एक मामले में दोषी करार, करंडा थाने में 2010 में दर्ज हुआ था केस
Mukhtar Ansari News: करंडा थाने में 2010 में गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज हुआ था। केस में कपिल देव सिंह हत्याकांड और मीर हसन पर हमले का मामला शामिल है।
Mukhtar Ansari News: गैंगस्टर मुख्तार अंसारी एक और मामले में दोषी करार। गाजीपुर एमपीएमएलए कोर्ट ने अंसारी को गैंगस्टर मामले में दोषी करार दे दिया है। फिलहाल कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा है। करंडा थाने में 2010 में गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज हुआ था। केस में कपिल देव सिंह हत्याकांड और मीर हसन पर हमले का मामला शामिल है।
ये था पूरा मामला
लगभग 14 साल पहले कपिल देव सिंह की हत्या की गई थी। एमपी एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया। कपिल देव गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र के सुआपुर गांव के रहने वाले थे। वह पेशे से एक शिक्षक थे। घटना 2009 की है जब एक दबंग व्यक्ति की घर को कूर्क किया गया था। कूर्क सामान का लिस्ट बनाने और गवाह की जरूरत पड़ने पर लोगों ने शिक्षक कपिल देव को बुलाने की सलाह दी। पुलिस के आग्रह पर कपिल राजी हो कर घटनास्थल पर पहुंच गए और पुलिस का सहयोग करने लगे। इससे दबंग व्यक्ति का परिवार शिक्षक से नाराज हो गया। दबंग परिवार को लगा की पुलिस के साथ कपिल की मिलीभगत है। उसी ने मुखबिरी की है। इसी बात को लेकर साजिशन उसकी हत्या करा दी गई। इस समय माफिया मुख्तार अंसारी जेल में बंद होकर अपना गिरोह चला रहा था।
इसके बाद मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में मीर हसन ने मुख्तार अंसारी पर हत्या का केस दर्ज कराया। हत्याकांड के शुरुआती जांच में मुख्तार अंसारी का नाम शामिल नहीं था। बाद में अधिकारियों ने चार्जशीट में मुख्तार अंसारी का नाम शामिल कर लिया। कपिल देव की हत्या और मीर हसन पर हत्या के प्रयास में मुख्तार अंसारी पर 2010 में मुकदमा दर्ज किया गया था। माफिया मुख्तार अंसारी कपिल देव हत्याकांड के मूल मामले से पहले ही बरी हो चुका है। जबकि गैंगस्टर एक्ट के तहत चल रहे मामले में कोर्ट ने गुरुवार को उसे दोषी करार दिया।