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बसपा के इस विजयी प्रत्याशी की शपथ में अटक सकता है रोड़ा, जानें पूरा मामला

प्राप्त जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित युवती के अधिवक्ता ने बीती 28 जनवरी को याचिका दायर की और इसके बाद स्टे पर सुनवाई की तारीख तय होनी है।

Aditya Mishra
Published on: 28 Jan 2020 3:22 PM GMT
बसपा के इस विजयी प्रत्याशी की शपथ में अटक सकता है रोड़ा, जानें पूरा मामला
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लखनऊ: घोसी लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी अतुल राय विजयी होने के बावजूद बीते आठ माह से सांसद पद की शपथ नहीं ले पा रहे है।

हाईकोर्ट से पैरोल मिलने के बाद आगामी 31 जनवरी को अतुल राय के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम तय हुआ लेकिन इससे पहले पीड़ित युवती ने सु्प्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा कर अतुल राय को हाईकोर्ट से मिली पैरोल को रद्द करवाने के लिए याचिका दायर कर दी है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित युवती के अधिवक्ता ने बीती 28 जनवरी को याचिका दायर की और इसके बाद स्टे पर सुनवाई की तारीख तय होनी है, इधर आगामी 31 जनवरी को बसपा सांसद अतुल राय को शपथ ग्रहण करना है।

अतुल राय घोसी लोकसभा सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे थे लेकिन इसी दौरान उनके खिलाफ दुष्कर्म के मामले में वाराणसी के लंका थाना में एफआईआर दर्ज हो गयी।

इसी मामले में गिरफ्तारी के बाद से वह जेल में हैं। 19 मई को लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद उनको विजयी घोषित किया गया लेकिन लोकसभा चुनाव जीतने के आठ माह बाद भी वे शपथ नहीं ले सके हैं।

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दो दिनों की पैरोल को मंजूरी

अतुल राय ने शपथ ग्रहण के लिए पहले वाराणसी न्यायालय, स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया लेकिन यहां उनको पैरोल नहीं मिल सकी। इसके बाद अतुल राय के अधिवक्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पैरोल के लिए निवेदन किया, जहां पर न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने दो दिनों की पैरोल को मंजूरी दे दी।

पैरोल मिलने पर बसपा के कार्यकर्ताओं और अतुल राय समर्थकों में खुशी की लहर है। जबकि उनके खिलाफ पीड़िता सुप्रीम कोर्ट चली गयी है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेता है और अतुल राय की शपथ हो पाती है कि नहीं।

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Aditya Mishra

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