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Moradabad News: मुरादाबाद की युवती के साथ हुआ दुष्कर्म, कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर दिया घटना को अंजाम

Moradabad News: युवती का कहना है कि की वह कार्य से समीर के घर गई थी। उसकी दो बहनों ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। जब होश आया तो कमरे में नग्नावस्था में थी।

Sudhir Goyal
Published on: 19 July 2022 5:37 PM GMT
Moradabads girl was raped, after mixing intoxicants in cold drink, the incident happened
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मुरादाबाद की युवती के साथ हुआ दुष्कर्म: Concept Image - Social Media

Moradabad News: जनपद मुरादाबाद महानगर की युवती के साथ नोएडा में नशा, बलात्कार, अश्लील वीडियो, ब्लैकमेलिंग के बाद घर में घुसकर हमला और लूटपाट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। गलशहीद पुलिस ने युवती की तहरीर पर मुख्य आरोपी युवक के भाई और दो बहनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई और दावा किया है कि साक्ष्य एकत्र करके आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल इस घटना से लोग हैरान हैं।

शादीशुदा युवती ने दर्ज कराई रिपोर्ट

थाना गलशहीद के इलाके असालतपुरा, हरी चुंगो की मस्जिद की शादीशुदा युवती के साथ यह दर्दनाक घटना घटित हुई है। आरोप है कि भोलू लाइन जियारत की गली नंबर तीन के रहने वाले समीर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती का कहना है कि की वह कार्य से समीर के घर गई थी। उसकी दो बहनों ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया।

अश्लील वीडियो भी बनाया

कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद वह बेहोश हो गई और उसे जब होश आया तो नोएडा स्थित मकान के कमरे में नग्नावस्था में थी। वहां मौजूद समीर व उसके साथ भाई ने पीड़िता को अपना मोबाईल फोन दिखाते हुए कहा इसमें तेरी अश्लील वीडियो है। वीडियो में समीर उसका साथी भाई भी नजर आ रहा था। आरोपियों ने वीडियो दिखाकर उसे घर भेज दिया और अश्लील बनी वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए तीन लाख रुपये मांगे।

वीडियो वायरल करने की धमकी

पीड़िता जब इन लोगों को रुपये नहीं दे पाई तो समीर अपने भाई के साथ घर में घुस आए और जबर्दस्ती गले में पहनी सोने की चेन तोड़कर ले गए। आरोपियों ने धमकाया कि जल्द ही पांच लाख रुपये नहीं दिए तो वीडियो वायरल कर देंगे। पीड़िता ने अपने पति को घटना से अवगत कराया जिसके बाद आला अधिकारियों से शिकायत की। अफसरों के निर्देश पर चारों आरोपियों के खिलाफ धारा 376, 328, 509, 506, 384, 420, 120 बी, 452, 354-3 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

Shashi kant gautam

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