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Gonda News: ऑपरेशन कन्विक्शन’ से 3 गैरइरादतन हत्याभियुक्तों को 10 वर्ष की जेल और 7 हजार का अर्थदंड
Gonda News: थाना कर्नलगंज की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दोषी अभियुक्तगण फिरोज, बाबू एवं सिराज को 10-10 वर्ष के कारावास एवं सात-सात रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
Gonda News: 27 मार्च 2022 को थाना कर्नलगंज क्षेत्रान्तर्गत पैसे के लेनदेन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। जिसमें विपक्षीगण फिरोज व बाबू उर्फ गुलाम ए मुस्तफा व सिराज ने शिकायतकर्ता पीड़ित ताज मोहम्मद उर्फ नंगू पुत्र स्वर्गीय अब्दुल मजीद निवासी मोहल्ला नई बाजार थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा व उसके परिजनों के साथ गाली गलौज कर मारपीट की थी। जिससे पीड़ित के परिजन गम्भीर रूप से घायल हो गये थे तथा सोनू की उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मृत्यु हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना कर्नलगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
कर्नलगंज थाने पर तत्कालीन विवेचना अधिकारी उपनिरीक्षक दिवाकर मिश्रा द्वारा साक्ष्य संकलन एवं विवेचना कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 28 मार्च 2022 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। पुलिस महानिदेशक लखनऊ उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा के मार्गदर्शन में ऑपरेशन दोषसिद्धि के अन्तर्गत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तगण के विरूद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम/शीघ्र दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु जनपद पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
जिसके क्रम में उक्त प्रकरण में कर्नलगंज थाना पुलिस, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्री प्रदीप कुमार शुक्ला, अभियोक्ता चन्द्रशेखर सिंह, न्यायालय लिपिक महिला आरक्षी सुषमा यादव एवं पैरवी हेड कांस्टेबल दीनबन्धु दुबे थाना कर्नलगंज की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दोषी अभियुक्तगण फिरोज, बाबू एवं सिराज को 10-10 वर्ष के कारावास एवं सात-सात रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।