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UP: आरोप साबित हुए तो फांसी पर लटक जाऊंगा! कोर्ट के आदेश पर बृजभूषण सिंह का ऐलान

Brij Bhushan Sharan Singh: लोकसभा चुनाव के बीच सांसद बृजभूषण सिंह ने अपने खिलाफ तय हुए आरोपों को लेकर बड़ा बयान दिया है।

Aniket Gupta
Published on: 11 May 2024 9:00 PM IST (Updated on: 11 May 2024 9:07 PM IST)
UP: आरोप साबित हुए तो फांसी पर लटक जाऊंगा! कोर्ट के आदेश पर बृजभूषण सिंह का ऐलान
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Brij Bhushan Sharan Singh: लोकसभा चुनाव के हलचल के बीच गोंडा के कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपने खिलाफ आरोप तय होने के बाद आवास पर लोगों से मुलाकात की। बृजभूषण शरण सिंह ने अपने बेटे व इस बार के बीजेपी उम्मीदवार करण भूषण सिंह के चुनाव को लेकर लोगों के साथ मिलकर रणनीति पर चर्चा की। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट द्वारा बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवान के यौन शोषण मामले में आरोप तय हो जाने के सवाल पर जवाब देते हुए बृजभूषण सिंह ने कहा, यह सारे आरोप झूठे हैं और आरोप निराधार हैं। मैं शुरूआत से ही कहते चले आ रहा हूं। यह न्यायिक प्रक्रिया है, चार्जशीट इसमें लगी थी। चार्जशीट के कुछ हिस्से को कोर्ट ने छोड़ दिया है। कुछ पार्ट को एक्सेप्ट किया है। हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने आगे कहा, ये सारे आरोप झूठे हैं। कोई गंभीरता नहीं है, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि अगर आरोप साबित हो जाएगा तो सीधे फांसी पर लटक जाऊंगा।

फांसी पर लटक जाऊंगा: बृजभूषण सिंह

सांसद बृजभूषण ने आगे कहा, जब गवाह होंगे, जिरह होगी, बहस होगी तब मुझे भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। यह जिस दिन की घटना है उस दिन घटना के समय मैं कहां था, उसके सारे प्रमाण मेरे पास हैं। उस प्रमाण को कोर्ट के सामने रखने का समय अब आ गया है। इसमें कोई नई बात नहीं है। इस आरोप को मैं डेढ़ साल से झेल रहा हूँ। इस आरोप में कोई गंभीरता नहीं है। सारे झूठे आरोप हैं कोई गंभीरता नहीं है, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि अगर आरोप साबित हो जाएगा तो सीधे फांसी पर लटक जाऊंगा। चुनाव चल रहा है, आगे की मेरी यही रणनीति है। मेरे साहबजादे चुनाव लड़ रहे हैं चुनाव जीतने दीजिए। आगे की रणनीति पर आगे बात करेंगे।

21 मई को होगी सुनवाई

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलावान यौन शोषण केस में बीते दिन यानी शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कहा कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ 6 में से 5 मामलों में आरोप तय करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। कोर्ट ने कहा कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ 5 मामलों में आईपीसी की धारा 354 और 354डी (महिला की शील भंग करने के इरादे से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग) के तहत आरोप दर्ज करने के आदेश दिए हैं। हालांकि उनके खिलाफ दर्ज छठे मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने बृजभूषण सिंह के सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया है। विनोद के खिलाफ आईपीसी की धारा 506(1) के तहत आरोप तय करने के पर्याप्त सबूत हैं। कोर्ट ने कहा कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ तय आरोपों को लेकर 21 मई को सुनवाई होगी।

Aniket Gupta

Aniket Gupta

Senior Content Writer

Aniket has been associated with the journalism field for the last two years. Graduated from University of Allahabad. Currently working as Senior Content Writer in Newstrack. Aniket has also worked with Rajasthan Patrika. He Has Special interest in politics, education and local crime.

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