Gonda News: दिल्ली की कोर्ट ने बृजभूषण सिंह को दी राहत, पासपोर्ट के नवीनीकरण की भी दी अनुमति

Gonda News: कोर्ट ने कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को एक साल के लिए अपना पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए भी अनुमति दे दी।कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद अब सिंह अपना पासपोर्ट नवीनीकरण करा सकते हैं।

Radheshyam Mishra
Published on: 4 Nov 2024 4:21 PM GMT
Delhi court gave relief to Brij Bhushan Singh, also gave permission for renewal of passport
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दिल्ली की कोर्ट ने बृजभूषण सिंह को दी राहत, पासपोर्ट के नवीनीकरण की भी दी अनुमति: Photo- Newstrack

Gonda News: सोमवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहलवान यौन शोषण मामले में आरोपी भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता बृजभूषण शरण सिंह के और उनके शुभचिंतकों के लिए इस दीपावली पर सौगात लेकर आया है। जब कोर्ट ने पीड़िता को ही 14 नवंबर तक अपना बयान दर्ज कराने का ही समन जारी कर दिया। इसके साथ ही बृजभूषण शरण सिंह के वकील ने आरोपों के मामले में भी कोर्ट से विशेष सुनवाई की मांग कर डाली है।

बता दें कि राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया की अदालत ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न मामले पर गवाही देने के लिए मुख्य पहलवान को तलब किया है।अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गवाही के लिए 14 नवंबर की तारीख तय की है।

बताते चलें कि पीड़िता के वकील ने कोर्ट को बताया कि वह इस समय देश में नहीं हैं, इसलिए यहां नहीं आ सकीं है। वह अगले महीने एक चैम्पियनशिप में शामिल होने के लिए देश से बाहर हैं और अगले दो महीने तक बाहर रहेंगी। यह बात दिल्ली पुलिस का नागवार लगी और इस पर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से अपील किया कि वे उन्हें समन जारी करें। कोर्ट ने पुलिस की मांग मानते हुए पीड़िता को आदेश दिया कि वह 14 नवंबर तक अपना बयान कोर्ट के सामने हर हाल में दर्ज कराए।

सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने बृजभूषण के वकील ने यह बात भी रखी कि या तो जो महिला पहलवान आरोप लगा रही हैं, उन्हें बृजभूषण सिंह के सामने ही कोर्ट में बयान देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, तो उनके वकील के सामने बयान दर्ज कराया जाए। नहीं यह माना जाएगा कि महिला पहलवान कोर्ट का समय नाजायज़ बर्बाद कर रही है और बृजभूषण शरण सिंह पर समस्त आरोप मिथ्या और कूटरचित तरीके से लगाया गया।

बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट ने दी बड़ी राहत

इसके साथ ही कोर्ट ने कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को एक साल के लिए अपना पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए भी अनुमति दे दी। कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद अब सिंह अपना पासपोर्ट नवीनीकरण करा सकते हैं।

मालूम हो कि कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर ओलंपिक रेसलर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक सहित छह पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। और एक माह से ज्यादा नई दिल्ली राष्ट्रीय धरना स्थल जंतर-मंतर पर धरना भी दिया था।

इस मामले में अदालत ने विगत 10 मई को बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप तय किए थे। अदालत में आरोप तय करते समय कहा गया था कि आईपीसी की धारा 354 ए यानी यौन उत्पीड़न और धारा 354 यानी महिला की अपमानित करने के मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया है।इसके बाद उनके खिलाफ कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस में केस दर्ज किया गया था।

अदालत ने पूर्व सांसद बृजभूषण के खिलाफ 21 मई को यौन उत्पीड़न और बलपूर्वक महिलाओं का शील भंग करने के आरोप तय किया था।जिस पर पूर्व सांसद बृजभूषण ने आरोप स्वीकार करने से इनकार करते हुए मुकदमे का सामना करने का फैसला किया था।

Shashi kant gautam

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