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Gonda News: अवैध खनन पर DM नेहा शर्मा का सख्त रुख, दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश
Gonda News: डीएम ने दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए। यह कदम जिले में खनन गतिविधियों की निगरानी को मजबूत करने और अवैध खनन की रोकथाम के लिए उठाया गया है।
Gonda News: गोंडा जिले में अवैध खनन को लेकर जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। हाल ही में गोंडा तहसील के डडवा कानूनगो गांव में अवैध मिट्टी खनन का मामला सामने आया था, जिसके बाद डीएम ने दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए। यह कदम जिले में खनन गतिविधियों की निगरानी को मजबूत करने और अवैध खनन की रोकथाम के लिए उठाया गया है।
अवैध खनन के मामले में जिलाधिकारी सख्त
मामला 7 जनवरी को सामने आया जब गोंडा तहसील के डडवा कानूनगो गांव निवासी माधुरी सिंह ने जिलाधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। उनकी शिकायत में बताया गया कि गाटा संख्या 239/1.303 हे. पर आठ सहखातेदारों में से अधिकांश ने बिना विधिक विभाजन के मिट्टी का खनन कराया है। वे यह भी बताते हैं कि उनका मामला न्यायालय में लंबित है, फिर भी उनके हिस्से की जमीन से अवैध खनन किया गया।
जिलाधिकारी ने शिकायत के आधार पर खनन अधिकारी अभय रंजन और अन्य संबंधित अधिकारियों को मौके का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। जांच में यह पाया गया कि फौजदार सिंह, जो सहखातेदारों में से एक हैं, की जमीन को छोड़कर बाकी हिस्सों से लगभग चार फीट गहरी खनन गतिविधियां की गईं। इस खनन की प्रक्रिया के दौरान, फौजदार सिंह की जमीन पर खनन नहीं किया गया, लेकिन उनके जमीन के आस-पास की भूमि से अवैध रूप से मिट्टी खोदी गई थी।
दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश
डीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए और आगे से खनन अनुमति देने से पहले सभी सहखातेदारों से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) प्राप्त करने का निर्देश भी दिया। इस कदम का उद्देश्य भविष्य में ऐसे अवैध खनन की घटनाओं पर कड़ी रोक लगाना और न्यायिक प्रक्रिया के तहत खनन कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करना है।
जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि खनन कार्यों में पारदर्शिता और कड़ी निगरानी रखी जाएगी। भविष्य में यदि कोई अवैध खनन की घटना होती है, तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी खनन गतिविधि के लिए सभी आवश्यक अनुमति और दस्तावेज़ प्राप्त किए गए हों, ताकि पर्यावरण और कानून की रक्षा की जा सके।