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योगी के शहर में स्लाटर हाउस न होने पर नगर आयुक्त तलब

Rishi
Published on: 4 July 2017 7:23 PM IST
योगी के शहर में स्लाटर हाउस न होने पर नगर आयुक्त तलब
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इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के अपने ही शहर गोरखपुर में स्लाटर हाउस न होने को लेकर दाखिल एक याचिका पर नगर आयुक्त को तलब किया है। कोर्ट का कहना है, कि अवैध स्लाटर हाउस का बंद होना उचित है। परन्तु वैध स्लाटर हाउस के लिए जगह की व्यवस्था क्यों नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश डी.बी.भोसले व न्यायमूर्ति एम.के.गुप्ता ने उक्त आदेश गोरखपुर के दिलशाद अहमद व 120 अन्य याचिकर्ताओं की तरफ से दाखिल याचिकाओं पर दिया।

याचिका में कहा गया है, कि गोरखपुर में स्लाटर हाउस नहीं है और इस कारण किसी को स्लाटर हाउस का लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है। कहा गया, कि अपनी इच्छा का भोजन करने का सबको अधिकार है। परन्तु स्लाटर हाउस न होने के कारण ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। कोर्ट ने नगरआयुक्त को शुक्रवार 7 जुलाई को कोर्ट में तलब कर पूछा है कि वह बताये कि गोरखपुर में मार्डन स्लाटर हाउस खोलने में क्या परेशानी है।



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आशीष शर्मा ऋषि वेब और न्यूज चैनल के मंझे हुए पत्रकार हैं। आशीष को 13 साल का अनुभव है। ऋषि ने टोटल टीवी से अपनी पत्रकारीय पारी की शुरुआत की। इसके बाद वे साधना टीवी, टीवी 100 जैसे टीवी संस्थानों में रहे। इसके बाद वे न्यूज़ पोर्टल पर्दाफाश, द न्यूज़ में स्टेट हेड के पद पर कार्यरत थे। निर्मल बाबा, राधे मां और गोपाल कांडा पर की गई इनकी स्टोरीज ने काफी चर्चा बटोरी। यूपी में बसपा सरकार के दौरान हुए पैकफेड, ओटी घोटाला को ब्रेक कर चुके हैं। अफ़्रीकी खूनी हीरों से जुडी बड़ी खबर भी आम आदमी के सामने लाए हैं। यूपी की जेलों में चलने वाले माफिया गिरोहों पर की गयी उनकी ख़बर को काफी सराहा गया। कापी एडिटिंग और रिपोर्टिंग में दक्ष ऋषि अपनी विशेष शैली के लिए जाने जाते हैं।

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