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Gorakhpur News : मुख्यमंत्री की पहल रंग लाई, मानबेला किसानों को 71 लाख रुपये हेक्टेयर की दर से मिलेगा मुआवजा

वर्ष 2008 में अधिग्रहित की गई थी किसानो की करीब 500 एकड़ भूमि, 500 किसानों को मिलेगा लाभ

Purnima Srivastava
Published on: 3 July 2021 10:00 AM IST
Yogi Adityanath
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फाइल तस्वीर (फोटो साभार-सोशल मीडिया)


गोरखपुर। मेडिकल कॉलेज (Medical College) के पास गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 2008 में अधिग्रहित करीब 500 एकड़ भूमि का मामला सुलझता दिख रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर प्राधिकरण किसानों को 71 लाख रुपये हेक्टेयर की दर से मुआवजा देगा। इससे 500 से अधिक किसानों को लाभ होगा।

किसानों को अब 28 लाख की जगह 71 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा मिलेगा। जो किसान कोर्ट नहीं गए थे, उन्हें भी बढ़े हुए दर से मुआवजा मिलेगा। किसानों के पक्ष में फैसला होने के बाद गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने न्यायालय में 3.45 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं। बढ़े हुए दर से मुआवजे को लेकर 157 काश्तकारों ने एसएलओ कार्यालय में आवेदन किया है। जनपद न्यायाधीश ने करीब चार महीने पहले ही मानबेला के 69 काश्तकारों से जुड़ी एक रिट पर सुनवाई करते हुए उनके पक्ष में फैसला किया था। इसमें ब्याज और अन्य देय समेत मुआवजे की रकम देने का आदेश दिया गया है। कोर्ट के आदेश पर जीडीए ने शासन से विधिक राय मांगी थी। किसानों के पक्ष में मार्गदर्शन मिलने के बाद रकम न्यायालय में जमा भी कर दी गई है।

किसानों ने कोर्ट में दायर की थी याचिका

ब्याज का मामला फंसने पर करीब 70 काश्तकारों ने जनपद न्यायाधीश के कोर्ट में रिट दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने जीडीए को ब्याज समेत करीब 71 लाख रुपये प्रति हेक्टेअर की दर से कोर्ट में मुआवजे की राशि जमा करने का आदेश सुनाया है। मगर जो किसान कोर्ट नहीं गए उन्हें भी बढ़े हुए मुआवजे का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए उन्होंने भू-अधिग्रहण की धारा 28 ए के तहत एसएलओ दफ्तर में प्रार्थनापत्र भी दे दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद ही योगी आदित्यनाथ ने किसानों को 71 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा देने का आदेश दिया था। लेकिन अधिकारियों के पेंच से मामला लटक गया था। जीडीए सचिव राम सिंह गौतम का कहना है कि जनपद न्यायाधीश के कोर्ट के आदेश के क्रम में प्राधिकरण ने कोर्ट में 3.45 करोड़ रुपये जमा करा दिए गए हैं। अब बढ़े हुए दर से किसानों को मुआवजा मिलेगा। न्यायालय के आदेश के ही आधार पर 157 और काश्तकारों ने एसएलओ दफ्तर में बढ़े हुए मुआवजे के लिए आवेदन किया है।



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Sushil Shukla

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