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Gorakhpur News: माफिया रामू द्विवेदी की तबीयत बिगड़ी, केजीएमसी लखनऊ रेफर

Gorakhpur News: देवरिया का मशहूर माफिया और पूर्व एमएलसी रामू द्विवेदी की तबीयत पुलिस के हत्थे चढ़ते ही खराब हो गई है।

Purnima Srivastava
Published on: 22 Jun 2021 8:13 PM IST
Deorias famous mafia and former MLC Ramu Dwivedis health has worsened as soon as the police caught him.
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माफिया रामू द्विवेदी (फोटो-सोशल मीडिया)

Gorakhpur News: देवरिया के लिस्टेड माफिया और पूर्व एमएलसी रामू द्विवेदी की तबीयत पुलिस के हत्थे चढ़ते ही खराब हो गई है। देवरिया पुलिस ने रामू को आठ साल पुराने मामले में बीते 17 जून को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई। मंगलवार को तबीयत में सुधार नहीं होने पर चिकित्सकों ने रामू को केजीएमसी लखनऊ के लिए मंगलवार को रेफर कर दिया। उसे पुलिस अभिरक्षा में शाम को एम्बुलेंस से लखनऊ ले जाया गया।

पूर्व एमएलसी रामू द्विवेदी को एक कारोबारी को धमकी देने के करीब आठ साल पुराने मामले में पुर्नविवेचना करते हुए 12 जून को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उसके तीन साथियों को भी जिले के अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने चारों को उसी दिन जेल भेज दिया था। जिला कारागार में पहुंचने के बाद रामू द्विवेदी की तबीयत खराब हो गई थी।

पिछले छह दिनों से पूर्व एमएलसी का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था। जेल अधीक्षक ने जिला अस्पताल के मेडिकल टीम को बुलाकर पूर्व एमएलसी के स्वास्थ्य की जांच कराया। जहां जहां चिकित्सकों ने रामू को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजने की बात कही।

प्राइवेट वार्ड में हो रहा था इलाज

रामू का एक प्राइवेट वार्ड में रख कर कड़ी सुरक्षा में इलाज हो रहा था। डॉ.डीके सिंह, डॉ. एचके मिश्रा, डॉ.एसएस द्विवेदी की टीम उसका इलाज कर रही थी। छह दिनों बाद भी पूर्व एमएलसी के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ तो जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने लखनऊ रेफर कर दिया।

इसकी जानकारी होने पर जेलर जिला अस्पताल पहुंच कर बंदी रामू के बारे में जानकारी लिया। पुलिस लाइन से आए पुलिस कर्मियों की सुरक्षा में उसको एम्बुलेंस से केजीएमसी भेजा गया।

कारोबारी को धमकी का दर्ज है मामला

देवरिया शहर के इंडस्ट्रियल स्टेट मेहड़ा पुरवा निवासी निकुंज अग्रवाल ने पूर्व एमएलसी रामू द्विवेदी के खिलाफ 6 नवंबर 2012 को सदर कोतवाली में केस दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने अपराध संख्या 2228/12 पर आईपीसी की धारा 386 (अवैध वसूली), 504( गाली-गलौच), 506 (जान से मारने की धमकी), 323 (मारपीट) के तहत मुकदमा दर्ज किया था।



Vidushi Mishra

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