TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

गोरखपुर दंगा: योगी सहित अन्य BJP नेताओं को पार्टी बनाने की HC में अर्जी दाखिल

aman
By aman
Published on: 16 Sept 2017 3:27 AM IST
गोरखपुर दंगा: योगी सहित अन्य BJP नेताओं को पार्टी बनाने की HC में अर्जी दाखिल
X
gorakhpur riots 2007: yogi adityanath, shiv pratap shukla with other bjp leaders to apply for party from hc

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर 2007 दंगे की सीबीआई जांच कराने व सीएम योगी आदित्यनाथ सहित अन्य नेताओं पर आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग में दाखिल याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 9 अक्टूबर तय की है।

याची ने याचिका में योगी आदित्यनाथ, पूर्व मेयर गोरखपुर अंजू चौधरी, विधायक राधामोहन दास अग्रवाल, सांसद व केन्द्रीय राज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ला व पूर्व एमएलसी डॉ. वाईडी सिंह को पक्षकार बनाने की अर्जी दाखिल की। कोर्ट ने इस अर्जी पर राज्य सरकार को दो हफ्ते में आपत्ति दाखिल करने का समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी तथा न्यायमूर्ति एसी शर्मा की खंडपीठ ने परवेज परवाज की याचिका पर दिया है।

ये भी पढ़ें ...गोरखपुर दंगा: योगी आदित्यनाथ पर है दंगा भड़काने का आरोप, सुनवाई 15 सितंबर को

याची अधिवक्ता एस.एफ.ए नकवी का कहना है कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री व अन्य पर अभियोग चलाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है, जिसे याचिका में चुनौती दी गई है। आरोपियों को पक्षकार बनाए बगैर याचिका में आदेश जारी नहीं की जा सकती है। इसलिए इन्हें याचिका में पक्षकार बनाया जाए। महाधिवक्ता ने अर्जी का विरोध किया और कहा, कि लंबे समय से जारी बहस के बीच अर्जी दाखिल कर पक्षकार बनाने की मांग उचित नहीं है। कोर्ट ने पक्षकार बनाने की अर्जी पर राज्य सरकार को आपत्ति दाखिल करने का दो सप्ताह का समय दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी।

ये भी पढ़ें ...2007 गोरखपुर दंगा: दंगे की सीडी से हुई छेड़छाड़, इसलिए सरकार ने नहीं दी योगी पर मुकदमा चलाने की अनुमति

मालूम हो, कि राज्य सरकार ने 3 मई को पारित आदेश द्वारा आरोपी योगी आदित्यनाथ सहित अन्य पर धारा- 153, 295 के अंतर्गत मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया गया था। कोर्ट इस बिंदु पर भी सुनवाई कर रहा है कि क्या सरकार का यह आदेश वैध है?

ये भी पढ़ें ...गोरखपुर दंगा: CM योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा नहीं चलाएगी यूपी सरकार

पिछली सुनवाई पर यह प्रश्न उठा था कि रिट में सभी 5 आरोपियों को भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए। इसलिए आज याचिकाकर्ता की ओर से सभी 5 आरोपियों को भी रिट में पक्षकार बनाने हेतु संशोधन प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। जिसपर सरकार की ओर से आपत्ति दाखिल करने हेतु महाधिवक्ता ने दो सप्ताह का समय मांगा।

ये भी पढ़ें ...गोरखपुर सांप्रदायिक दंगा: मुख्य सचिव HC में हाजिर, कहा- सरकार ने नहीं की अभियोजन की संस्तुति



\
aman

aman

Content Writer

अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

Next Story