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Gorakhpur News: अबू हुरैरा मस्जिद की दो मंजिल को कमेटी ने 10 दिन में खुद कर दिया ध्वस्त, इसलिए उठा था विवाद
Gorakhpur News: अब मस्जिद कमेटी को नये सिरे से मस्जिद के मानचित्र का शमन कराना होगा। इस निर्णय के बाद मस्जिद के आसपास के लोग बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं।
Gorakhpur News (Image From Social Media)
Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में घोष कंपनी चौराहा के पास स्थित अबू हुरैरा मस्जिद के ध्वस्तीकरण को लेकर चल रहा विवाद मुसलमानों की समझदारी से खत्म होता दिख रहा है। मुस्लिम धर्मगुरु की सक्रियता से लोगों ने अवैध तरीके से बने दो मंजिल को खुद तोड़ दिया। जिसके बाद कमिश्नर कोर्ट ने ध्वस्तीकरण के आदेश को निरस्त कर दिया है। अब मस्जिद कमेटी को नये सिरे से मस्जिद के मानचित्र का शमन कराना होगा। इस निर्णय के बाद मस्जिद के आसपास के लोग बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं।
गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने पिछले दिनों अवैध तरीके से बने मस्जिद के ध्वस्तीकरण को लेकर नोटिस चस्पा किया था। इस आदेश को लेकर मण्डलायुक्त अनिल ढींगरा की कोर्ट ने सुनवाई की। जिसके बाद ध्वस्तीकरण के आदेश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को निर्देशित किया है कि वह गोरखपुर विकास प्राधिकरण में सुनवाई में शामिल हो। उसके बाद प्राधिकरण मामले का निस्तारण करें। हालांकि मस्जिद कमेटी ने आदेश से पहले ही ऊपर की दो मंजिलें तोड़ ली हैं।
10 दिनों में टूट गई ऊपर की दो मंजिल
कानूनी लड़ाई के बीच मस्जिद कमेटी ने स्वयं ही मस्जिद को तोड़ना शुरू कर दिया। ऊपर की दो मंजिल को 10 दिनों के भीतर तोड़ लिया गया। मीनार की लंबाई भी कम की गई है। अब मस्जिद कमेटी बचे हुए हिस्से का शमन कराने की तैयारी में है
प्राधिकरण में दाखिल होगा शमन मानचित्र
फिलहाल, मस्जिद कमेटी, प्राधिकरण में मानचित्र स्वीकृत करने के लिए आवेदन करेगी। शमन मानचित्र दाखिल होगा, जिसमें कम्पाउडिंग के बाद मस्जिद का शेष हिस्सा वैध हो जाएगा। जिन हिस्सों पर विवाद था, उसे मस्जिद कमेटी पहले ही तोड़ चुकी है। प्राधिकरण ने 15 फरवरी को पारित आदेश में घोष कंपनी चौराहा के पास बनी तीन मंजिला अबू हुरैरा मस्जिद को तोड़ने का आदेश दिया था। 15 दिन का समय देते हुए मस्जिद कमेटी से इसे स्वयं तोड़ने को कहा गया था। इस आदेश के विरुद्ध मस्जिद कमेटी ने कमिश्नर कोर्ट में अपील की थी।
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