×

Gorakhpur News: जीएसटी को लेकर शुरू हो गया अभियान, कर लें ये काम नहीं तो देना होगा 50 हजार का जुर्माना

Gorakhpur News: विभागीय अधिकारियों के अनुसार इस अभियान का मुख्य उद्देश्य फर्मों पर कार्रवाई करना है। अभी भी विभाग के पास फर्जी फर्मों की बहुत सी शिकायतें आ रही है।

Purnima Srivastava
Published on: 23 Aug 2024 8:53 AM IST
Gorakhpur News: जीएसटी को लेकर शुरू हो गया अभियान, कर लें ये काम नहीं तो देना होगा 50 हजार का जुर्माना
X

जीएसटी को लेकर शुरू हो गया अभियान   (photo: social media )

Gorakhpur News: फर्जी और बोगस फर्मों के खिलाफ राज्यकर विभाग द्वारा प्रदेश स्तरीय दो महीने का अभियान चलाया जा रहा है। इसे लेकर प्रतिष्ठानों के बाहर जीएसटी नंबर नहीं लिखे जाने को लेकर विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। विभाग का कहना है कि प्रतिष्ठान पर जीएसटी नंबर नहीं होने पर 50 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे में व्यापारियों ने जीएसटी नंबर लिखने की अपील की जा रही है।

जीएसटी की फर्जी फर्मों के विरुद्ध चल रहे अभियान को लेकर कड़ाई की जा रही है। अगले दो माह तक चलने वाले इस अभियान के दौरान ऐसे कारोबारी जांच के दायरे में आते और उनकी फर्में फर्जी मिलती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई तो होगी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार इस अभियान का मुख्य उद्देश्य फर्मों पर कार्रवाई करना है। अभी भी विभाग के पास फर्जी फर्मों की बहुत सी शिकायतें आ रही है। ऐसे में इस अभियान के दौरान जिन प्रतिष्ठानों में आवश्यक दस्तावेज नहीं मिलेंगे, उनके खिलाफ कर लगाने के साथ ही जुर्माना भी लगाया सकता है। बता दें कि दो साल पहले भी जीएसटी विभाग की तरफ से ऐसा ही अभियान चलाया गया था। तब पूरे प्रदेश में प्रमुख बाजारों का ताला कई दिनों तक नहीं खुला था। व्यापारी संगठनों के दबाव के बाद अभियान थमा था। तब भी अधिकारियों ने अपील की थी कि सभी प्रतिष्ठानों के बाहर जीएसटी नंबर जरूर लिख लें।

जारी हुई व्यापारियों के लिए गाइडलाइन

दो महीने तक चलने वाले अभियान को लेकर अधिकारियों ने व्यापारियों के लिए गाइड लाइन जारी किया है। जिसके मुताबिक, व्यापारी को फैक्ट्री या दुकान के बाहर बोर्ड लगाना होगा। जिस पर जीएसटी नंबर,पता व फर्म का नाम लिखा होना चाहिए। व्यापारी के पास जीएसटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। पंजीकरण के समय पता जहां दर्शाया गया है प्रतिष्ठान वहीं होना चाहिए। नहीं तो विभाग 50 हजार जुर्माना वसूलेगा। एडिशनल कमिश्नर ग्रेड टू संजय कुमार का कहना है कि अभियान के दौरान जीएसटी अधिकारी अन्य प्रतिष्ठानों पर भी जांच के लिए जा सकते हैं। ऐसे में सभी व्यापारियों को चाहिए कि वे अपने प्रतिष्ठानों में जीएसटी से संबंधित कागजात जरूर रखें।



Monika

Monika

Content Writer

पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे 4 सालों का अनुभव हैं. जिसमें मैंने मनोरंजन, लाइफस्टाइल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरें लिखी. साथ ही साथ वायस ओवर का भी काम किया. मैंने बीए जर्नलिज्म के बाद MJMC किया है

Next Story