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ड्राइवरों की हड़ताल से थमे 1800 बसों के पहिए, ट्रांसपोर्टरों का दो करोड़ से अधिक कारोबार प्रभावित

Gorakhpur News: नए कानून के मुताबिक, हिट एंड रन केस में अब 10 लाख रुपए का जुर्माना और 7 साल सजा तय कर दी गई है। इसे लेकर देश भर में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने विरोध की अगुवाई की है।

Purnima Srivastava
Published on: 1 Jan 2024 6:38 PM IST
ड्राइवरों की हड़ताल से थमे 1800 बसों के पहिए, ट्रांसपोर्टरों का दो करोड़ से अधिक कारोबार प्रभावित
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Gorakhpur News: केंद्र सरकार के नए सड़क कानून के खिलाफ बस, ऑटो, ट्रांसपोर्टरों और कैब ड्राइवरों ने विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ड्राइवर 1 से 3 जनवरी तक हड़ताल करेंगे। परिवहन निगम से लेकर ट्रांसपोर्टरों के ड्राइवरों द्वारा आंदोलन के चलते यात्रियों को मुश्किल हुई है। कई जरूरी दवाओं की डिलीवरी भी नहीं हो सकी।

रेलवे बस स्टेशन पर सोमवार (01 जनवरी) की सुबह सभी बसों का संचालन बंद रहा। जब कुछ ऑटो चालकों ने शहर में ऑटो चलाना शुरू किया, तो हड़ताल पर गए ड्राइवर्स ने उनका विरोध किया। हवा का रुख भांप सभी ऑटो चालक हड़ताल पर चले गए। वहीं, बस अड्डों पर चालक बस खड़ी कर घर चले गए।

दुश्वारियों का सामना कर रहे यात्री

गोरखपुर में यात्रियों को तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग परिवार और समान लेकर अपने गंतव्य के लिए निकले थे। लेकिन अब उन्हें दुगना दाम देकर स्टेशन से घर वापस जाना पड़ रहा है। सुरक्षा को देखते हुए गोरखपुर सिटी ट्रांसपोर्ट की 25 बसें भी खड़ी हुई हैं। 5000 ऑटो, 2000 ई-रिक्शा और 1500 कैब भी ड्राइवरों की हड़ताल से बंद है। इससे रोजना सफर करने वाले लाखों लोगों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा।

दो करोड़ से अधिक का कारोबार प्रभावित

गोरखपुर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष सिंह ने बताया कि, 'ड्राइवरों के बहिष्कार से करीब दो करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ है। वैसे ही कोई ड्राइवर नहीं बनना चाहता है। कड़े कानून से कोई इस धंधे में नहीं आएगा। केंद्र सरकार ना सिर्फ बस ड्राइवर्स बल्कि दो पहिया से लेकर बड़ी बसें और ट्रक तक चलाने वाले हर चालक के खिलाफ यह कानून लाई है। एक्सीडेंट के बाद चालक घायल व्यक्ति को अस्पताल या पुलिस थाने ले जाएगा। अकसर एक्सीडेंट के बाद भीड़ उग्र हो जाती है और चालक को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। अगर, वह वहां रुकेगा तो उसकी जान को खतरा है।' वहीं, ड्राइवर महेश मौर्य का कहना है कि '10 लाख का जुर्माना कहां तक उचित है। अगर, हमारे पास 10 लाख होते तो 500 की नौकरी क्यों करते?'

10 लाख के जुर्माने और 7 साल जेल का है प्रावधान

आपको बता दें, नए कानून के मुताबिक, हिट एंड रन केस में अब 10 लाख रुपए का जुर्माना और 7 साल सजा तय कर दी गई है। इसे लेकर देश भर में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने विरोध की अगुवाई की है। सभी शहरों में चक्का जाम कर दिया गया है। सोमवार को गोरखपुर रेलवे बस स्टेशन से विभिन्न रुट पर चलने वाली 1300 से ज्यादा बसें, राप्तीनगर बस स्टैण्ड से 250 बसें और नौसढ़ बस अड्डे से चलने वाली 250 से ज्यादा बसों का संचालन आज ठप्प है।



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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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