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Gorakhpur News:‘शरीफ’ होने का सरकारी प्रमाण पत्र दीजिये, यूपी में तब बेच सकेंगे शराब

Gorakhpur News: गोरखपुर के जिला आबकारी अधिकारी महेन्द्र प्रताप सिंह ने 500 से अधिक शराब के दुकानदारों ने प्रशासन द्वारा जारी प्रमाण पत्र जमा करने को कहा है।

Purnima Srivastava
Published on: 21 Jun 2024 7:50 AM IST
Gorakhpur News
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Gorakhpur News  (photo; social media )

Gorakhpur News: शराब पीने वाला ही नहीं पिलाने वाला भी समाज की नजरों में शरीफ नहीं माना जाता है। आबकारी विभाग के नये दिशा-निर्देश में शराब कोई भी अपराधी भले ही पी ले, लेकिन बेचने वाला शरीफ ही होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो शराब का लाइसेंस उन्हें ही मिलेगा जिनपर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हो। गोरखपुर के जिला आबकारी अधिकारी महेन्द्र प्रताप सिंह ने 500 से अधिक शराब के दुकानदारों ने प्रशासन द्वारा जारी प्रमाण पत्र जमा करने को कहा है। प्रमाण पत्र मिलने के बाद भी शराब बिक्री के लाइसेंस को स्थाई किया जाएगा।

आबकारी विभाग नये सिरे से दुकानदारों से चरित्र प्रमाण पत्र मांग रहा है। चेतावनी दी जा रही है कि चरित्र प्रमाण पत्र तीन से चार दिन में नहीं जमा हुआ तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। विभाग के नये फरमान से दुकानदारों में हड़कंप है। खासकर उनकी दिक्कतें बढ़ने वाली है, जिन्होंने आपराधिक इतिहास को छिपाकर अस्थाई लाइसेंस ले लिया है। दरअसल, शराब के धंधे में बड़े पैमाने पर अपराधिक चरित्र वाले लोगों का दखल बढ़ता जा रहा है। अभी तक बिभाग चरित्र प्रमाण पत्र की औपचारिकता पूरी कर लाइसेंस जारी कर देता था। लेकिन अब आपराधिक चरित्र वालों के लाइसेंस को लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर आबकारी विभाग के आला अधिकारियों से शिकायत हो रही है। जिसे देखते हुए विभाग कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। आबकारी विभाग ने देसी, अंग्रेजी, बीयर, मॉडल शॉप से लेकर भांग के लाइसेंसी दुकानदारों से तीन से चार दिन के अंदर प्रशासन द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र जमा करने को निर्देशित किया गया है। चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर सख्ती से ऐसे लाइसेंसी मुश्किल में है, जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज है। जिला आबकारी अधिकारी महेन्द्र प्रताप सिंह का कहना है कि चरित्र प्रमाण पत्र तय समय में नहीं जमा करने वालों का लाइसेंस निरस्त कर नया आवंटन किया जाएगा। जो प्रमाण पत्र जमा कर देंगे उन्हीं का लाइसेंस स्थाई होगा।

कईयों पर दर्ज है आपराधिक मुकदमा

आबकारी विभाग ने नये वित्तीय वर्ष के लिए दुकानदारों को अस्थाई लाइसेंस ही जारी किया है। दुकानदारों को 15-15 दिन के लिए लाइसेंस जारी किया जा रहा है। जिससे दुकानदारों में डर भी बना हुआ है। बता दें कि जिले में 280 देसी शराब, 115 अंग्रेजी, 107 बीयर, 12 मॉडल शॉप और 43 भांग की दुकानें हैं। लेकिन इनमें से कई लाइसेंस आपराधिक पवृति के लोगों ने ले लिया है। चिलुआताल क्षेत्र के रहने वाले एक दुकानदार पर भी आपराधिक मुकदमा दर्ज होने की बात कहते हुए विभाग के साथ ही सीएम पोर्टल पर की गई है। पोर्टल और विभाग में दर्जन भर शिकायतें हैं। इसे देखते हुए चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर सख्ती की जा रही है।



Monika

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Content Writer

पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे 4 सालों का अनुभव हैं. जिसमें मैंने मनोरंजन, लाइफस्टाइल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरें लिखी. साथ ही साथ वायस ओवर का भी काम किया. मैंने बीए जर्नलिज्म के बाद MJMC किया है

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