Gorakhpur News: ग्रह-दोष की शांति के लिए गली के कुत्ते को खिलाया बिस्किट तो खैर नहीं, खूंखार कुत्तों को लेकर अजीबोगरीब नियम

Gorakhpur News: पेट शॉप और पालतू श्वानों का पंजीकरण अनिवार्य नगर निगम श्वान संबंधी अनुज्ञप्ति, नियंत्रण और विनियमन उपविधि 2023 के प्रकाशन के साथ पेट शॉप के साथ पालतू कुत्तों का पंजीकरण करना अनिवार्य हो गया है।

Purnima Srivastava
Published on: 20 Aug 2024 1:54 AM GMT
Gorakhpur News
X
कुत्ते की प्रतीकात्मक तस्वीर (सोशल मीडिया)

Gorakhpur News: आम तौर पर लोग गली के कुत्तों को बिस्किट या रोटी खिलाकर ग्रह दोष को शांत करने का प्रयास करते हैं। इसे कुछ लोग निराश्रित कुत्तों की मदद के रूप में भी देखते हैं। लेकिन नगर निगम गोरखपुर ने जो नियमावली बनाई है उसके मुताबिक, आवारा कुत्तों की रखवाली की जिम्मेदारी रेजिडेंट वेलफेयर समिति की होगी। कोई भी व्यक्ति किसी के घर के सामने कुत्तों को न खाना खिलाएगा, न गन्दगी फैलाएगा। पशु प्रेमी और रेजिडेंट वेलफेयर समिति कुत्तों के खाना खिलाने के लिए श्वान फिडिंग स्थान तय करेंगे।

नगर निगम ने एक साल के लम्बे इंतजार के बाद महानगर में पालतू श्वान, पेट शॉप, गो-भैंस पालन और डेयरी संचालन के लिए नगर निगम सदन से गाइड लाइन को लेकर गजट प्रकाशन हो गया। इसके तहत पिटबुल और राटवीलर समेत कई खतरनाक प्रजाति के कुत्तों को पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रकाशन की तिथि से ही यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल के मुताबिक जनजागरूकता के बाद सख्ती से इसका अनुपालन कराया जाएगा।

पालतू कुत्तों का पंजीकरण नहीं हुआ तो 5000 रुपये जुर्माना

पेट शॉप और पालतू श्वानों का पंजीकरण अनिवार्य नगर निगम श्वान संबंधी अनुज्ञप्ति, नियंत्रण और विनियमन उपविधि 2023 के प्रकाशन के साथ पेट शॉप के साथ पालतू कुत्तों का पंजीकरण करना अनिवार्य हो गया है। पंजीकरण न कराने पर प्रति कुत्ता 5000 रुपये अर्थदण्ड चुकाना पड़ेगा। पार्क एवं लिफ्ट में मजल अनिवार्य सार्वजानिक स्थान जैसे पार्क एवं लिफ्ट में श्वान को ले जाते समय मजल लगाना अनिवार्य होगा। प्रतिबंधित कुत्तों की नस्ल पिटबुल, रॉटवीलर, डोगो अर्जेन्टीना जैसे आक्रामक श्वानों का पंजीकरण और ब्रीडिंग प्रतिबन्धित किया है। पशुपालक अप्रैल में लाइसेंस नहीं लेता तो उसे प्रथम माह के लिए 100 रुपये और उसके बाद के महीनों के 50 रुपये प्रति माह बिलम्ब शुल्क, लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त देना होगा। पहली बार उल्लंघन पर डेयरी संचालक पर 1000 रुपये और दूसरी बार उल्लंघन पर 2000 रुपये जुर्माना लगेगा। अवैध डेयरी पर अधिकतम 50 हजार रुपये जुर्माना लगेगा।

एक गाय पाल सकते हैं, अधिक हुए तो लाइसेंस लें

दो से अधिक पशु पालने वालों को लेना होगा लाइसेंस, दुधारु पशुओं/डेयरी संबंधी अनुज्ञप्ति नियंत्रण और विनियमन उपविधि 2023 के प्रकाशन के साथ दो या दो से अधिक गाय एवं भैंस पालक को वार्षिक लाइसेंस लेना होगा, जिसकी अवधि 01 अप्रैल से वित्तीय वर्ष तक के लिए होगी। पशुपालकों को नगर निगम से प्रति पशु वार्षिक शुल्क जमा कर लाइसेंस लेना होगा। गाय के लिए 500 और भैंस के लिए 1000 रुपये लाइसेंस शुल्क देना होगा।

रजिस्ट्रेशन के लिए कड़ी हैं शर्तें

लाइसेंस लेने पर पशुपालक को टोकन मिलेगा जिसे पशु की गर्दन में ऐसे बाधना होगा। इसके लिए पशुपालक को निर्धारित कीमत चुकानी होगी। इससे गाय एवं भैंस के मालिक की पहचान हो जाएगी। पालतू कुत्तों के पंजीकरण के लिए किसी वैध पशु चिकित्सक द्वारा निर्गत एंटी रेबीज टीकाकरण प्रमाण पत्र और बध्याकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य है। कुत्तों का बध्याकरण 01 वर्ष की उम्र होने के पश्चात कराना होगा। विशेष परिस्थिति में जैसे मेडिकल स्थिति में छूट प्रदान की जा सकेगी। पालतू श्वानों के पंजीकरण के लिए 200 रुपये प्रति श्वान शुल्क लगेगा। नवीनीकरण शुल्क 100 रुपये प्रति श्वान होगा। 200 वर्ग गज में अधिकतम 02 पालतू श्वान और 300 वर्ग गज में अधिकतम 04 पालतू श्वान का पंजीकरण मिलेगा। पालतू श्वान को लेकर शपथपत्र भी देना होगा।


Jugul Kishor

Jugul Kishor

Content Writer

मीडिया में पांच साल से ज्यादा काम करने का अनुभव। डाइनामाइट न्यूज पोर्टल से शुरुवात, पंजाब केसरी ग्रुप (नवोदय टाइम्स) अखबार में उप संपादक की ज़िम्मेदारी निभाने के बाद, लखनऊ में Newstrack.Com में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। भारतीय विद्या भवन दिल्ली से मास कम्युनिकेशन (हिंदी) डिप्लोमा और एमजेएमसी किया है। B.A, Mass communication (Hindi), MJMC.

Next Story