TRENDING TAGS :
Gorakhpur: पुरुषों की तुलना में पांच गुना अधिक सोना घर में रख सकती हैं महिलाएं, अक्षय तृतीया पर जानें आयकर ये नियम
Gorakhpur News: गोल्ड बॉन्ड की खरीदारी पर कर के अलग नियम हैं। इनकी खरीदारी के बाद तीन वर्ष के भीतर शेयर बाजार में बेचने पर आपकी आयकर धारा के अनुसार कर लगेगा।
Gorakhpur News: अक्षय तृतीया पर महिलाएं शुभ मुहूर्त में आभूषण, सोना-चांदी के सिक्के के साथ भगवान की सोने-चांदी की मूर्तियों की खरीदारी की तैयारी में हैं। सोने की खरीदारी से पहले आयकर के नियमों को भी जानने की जरूरत है। आप कितना सोना खरीद कर घर में रख सकते हैं इसका भी नियम है। खरीद के कितने साल के अंदर सोना दोबारा बेचने पर कितना आयकर देना पड़ेगा इसे भी जानने की जरूरत है।
आयकर विभाग के मुताबिक, निर्धारित मात्रा से अधिक सोना खरीदने और घर में रखने पर आईटीआर में इसकी जानकारी देनी होती है। आयकर नियमों के मुताबिक, शादी-शुदा महिला घर में अधिकतम 500 ग्राम सोना रख सकती है। अविवाहित महिला 250 ग्राम और पुरुष सिर्फ 100 ग्राम सोना रख सकता है। निर्धारित मात्रा से अधिक सोना रखने पर आमदनी का सबूत बताना होगा। खरीद का स्रेात नहीं बताने की स्थिति में जेल भी हो सकती है। सोने के गहने, सिक्के, सोने की बिस्किट आदि की खरीदारी पर डिजिटल गोल्ड की तरह ही कर लगता है। सोने को तीन साल के बाद बेचने पर 20.8 फीसदी कर देना होता है। तीन साल के अंदर बेचे जाने पर मुनाफा आपकी आय में जुड़ा जाएगा और फिर आयकर धारा के आधार पर कर देना पड़ेगा। मचलन, यदि आपने पांच लाख रुपये का सोना खरीदा था, जिसकी कीमत पांच वर्ष बाद आठ या दस लाख हो जाती है। इसमें आपका मुनाफा तीन से पांच लाख रुपये का होगा। आयकर विभाग आपसे इस मुनाफे पर कर लेगा।
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड समय से पहले बेचा तो देना होगा टैक्स
गोल्ड बॉन्ड की खरीदारी पर कर के अलग नियम हैं। इनकी खरीदारी के बाद तीन वर्ष के भीतर शेयर बाजार में बेचने पर आपकी आयकर धारा के अनुसार कर लगेगा। तीन वर्ष के बाद बेचते हैं तो खरीद मूल्य के बाद मुनाफे पर 20 फीसदी कर का भुगतान करना होगा। अगर, इसे निर्धारित अवधि तक रखेंगे तो कोई कर नहीं लगेगा। दरअसल, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की परिपक्वता अवधि आठ वर्ष होती है। इसमें पांच वर्ष के बाद समय से पहले परिपक्व कराने का विकल्प भी मिलता है।