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Gorakhpur News: राशन कार्ड के लाभार्थियों की ई-केवाईसी की अंतिम तारीख आ गई, चूके तो नहीं मिलेगा फ्री राशन

Gorakhpur News: गोरखपुर जनपद में 06 लाख 62 हजार 88 जरूरतमंद फ्री राशन का लाभ पा सकते हैं। 15 फरवरी तक तय समय सीमा के अंदर जो भी कार्ड धारक ई केवाइसी करा लेगा, उसका ही राशन कार्ड बचेगा।

Purnima Srivastava
Published on: 26 Jan 2025 9:08 AM IST
Gorakhpur News
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Gorakhpur News ( Pic- Social- Media)

Gorakhpur News: प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन कार्ड पर फ्री राशन पाने वाले लाभार्थियों का ई-केवाईसी अनिवार्य है। पिछले एक साल से चल रहे ई-केवाईसी के बाद भी बड़ी संख्या में लोगों ने बायोमेट्रिक नहीं कराई है। अब शासन ने ई-केवाईसी कराने की अंतिम तारीख तय कर दी है। अब 15 फरवरी तक ई-केवाईसी नहीं कराने वालों को फ्री राशन नहीं मिलेगा। ऐसे में आपूर्ति विभाग इनकी जगह नये लाभार्थियों को जोड़ने की कवायद में जुट गया है।

इस हिसाब से देखें तो गोरखपुर जनपद में 06 लाख 62 हजार 88 जरूरतमंद फ्री राशन का लाभ पा सकते हैं। 15 फरवरी तक तय समय सीमा के अंदर जो भी कार्ड धारक ई केवाइसी करा लेगा, उसका ही राशन कार्ड बचेगा। अन्यथा नए सिरे से राशन कार्ड बनाए जाएंगे। दरअसर, मृतकों के नाम पर भी राशन लेने की लगातार शिकायत होती रहती है। अब ई केवाइसी में बायोमीट्रिक होने की अनिवार्यता के बाद ऐसे नाम अपने आप कार्ड से कट जाएंगे। जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह का कहा है कि सभी राशनकार्डधारकों को अनिवार्य रूप से ई केवाइसी करानी है। इसके लिए 15 फरवरी तक का समय है। जिनकी ई केवाइसी नहीं होगी, उनका नाम राशनकार्ड से काटा जाएगा। बची यूनिट के आधार पर राशन दिया जाएगा। इसके बाद प्राथमिकता के आधार जरूरतमंदों का राशनकार्ड बनेगा।

आयकर देने वालों का कट रहा नाम

इसके साथ ही विभाग ऐसे लोगों का नाम कार्ड से काट रहा है जो आयकरदाता हैं। परिवार में चार पहिया वाहन, घर में एसी, पांच किलोवाट या इससे अधिक क्षमता का जेनरेटर हो। सभी सदस्यों की कुल वार्षिक आय 54 हजार रुपये से ज्यादा हो, शस्त्र लाइसेंस हो। सौ वर्गमीटर या इससे ज्यादा क्षेत्रफल का आवास हो, 80 वर्गमीटर या इससे अधिक क्षेत्रफल का व्यावसायिक स्थान हो तो आपूर्ति विभाग ऐसे लोगों को अपात्र बताते हुए उनके राशन कार्ड काट रहा है।

कोटेदार कर रहे जागरूक

किसी राशनकार्ड धारक के परिवार में कोई एक व्यक्ति यदि ई केवाइसी नहीं करा पाता तो उसका नाम कार्ड से काट दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में एक यूनिट राशन कम मिलेगा। ई-केवाइसी न कराने वाले कार्डधारकों की सूची कोटेदार वार बनाकर भेजी जा रही है। कोटेदार घर-घर पहुंचकर ऐसे लोगों को ई केवाइसी कराने को जागरूक करेंगे। राशन कार्डधारकों का पूरा डाटा आधार से जोड़ा जा रहा है। इससे कार्डधारक कहीं से भी राशन ले सकेंगे। ऐसा होने से राशन के नाम पर फर्जीवाड़ा पर भी रोक लगेगी। इसके लिए कार्डधारक और उस पर दर्ज सभी लाभार्थियों को कोटेदार से संपर्क कर बायोमीट्रिक ई केवाइसी अनिवार्य है। यदि कोई लाभार्थी दूसरे प्रदेश में रहता है तो राशनकार्ड के नंबर के आधार पर वहां भी ई केवाइसी करा सकता है।



Shalini singh

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