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आर्मी स्कूल के कर्मियों की सेवा नियमितिकरण याचिका पर सरकार से जवाब-तलब

कोर्ट ने कहा कि बिना याचिका की पोषणीयता पर ध्यान दिए याचिका पर जवाबी हलफनाना दाखिल किया जाय। याचिका की सुनवाई 15 जुलाई को होगी।

Shivakant Shukla
Published on: 13 May 2019 2:18 PM GMT
आर्मी स्कूल के कर्मियों की सेवा नियमितिकरण याचिका पर सरकार से जवाब-तलब
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प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आर्मी पब्लिक स्कूल नोएडा गौतमबुद्धनगर के कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की मांग में दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार से एक माह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति एम.के. गुप्ता ने राकेश कुमार व 5 अन्य की याचिका पर दिया है।

याची का कहना है कि वे कई वर्षों से संविदा कर्मी के रूप में चतुर्थ श्रेणी पद पर कार्यरत है। उनकी सेवाएं नियमित की जाय। भारत सरकार के अधिवक्ता राजेश त्रिपाठी ने याचिका की पोषणीयता पर यह कहते हुए आपत्ति की कि प्राइवेट संस्था के खिलाफ याचिका दाखिल नही हो सकती।

सुप्रीम कोर्ट ने राम कृष्ण मिशन केस में कहा है कि मिशन अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है। याची संस्था आर्मी वेलफेयर सोसायटी चला रही है जिसके खिलाफ याचिका नहीं हो सकती। याची का कहना था कि लोक दायित्व निभाने वाली प्राइवेट संस्थाओं के खिलाफ याचिका दाखिल हो सकती है। हाईकोर्ट की पूर्णपीठ का केस में हवाला दिया गया।

कोर्ट ने कहा कि बिना याचिका की पोषणीयता पर ध्यान दिए याचिका पर जवाबी हलफनाना दाखिल किया जाय। याचिका की सुनवाई 15 जुलाई को होगी।

Shivakant Shukla

Shivakant Shukla

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