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UP Nikay Chunav 2023: OBC आरक्षण अध्यादेश को गवर्नर की मंजूरी, जानें कब तक जारी होगी चुनाव की अधिसूचना?
UP Nikay Chunav 2023 : योगी आदित्यनाथ कैबिनेट बैठक में यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण अध्यादेश का प्रस्ताव पास होने के बाद अब गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने भी इसे अपनी मंजूरी दे दी है। जानें कब तक चुनाव की अधिसूचना जारी होगी?
UP Nikay Chunav 2023: यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) देने संबंधी उत्तर प्रदेश सरकार के अध्यादेश को गुरुवार (30 मार्च) को राज्यपाल आनंदी बेन पटेल (UP Governor Anandi Ben Patel) ने मंजूरी दे दी है। गवर्नर की मंजूरी मिलते ही नगर निगम मेयर और पालिका परिषद तथा नगर पंचायत अध्यक्षों के सीटों की आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। अब राज्य निर्वाचन आयोग निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर जल्द अधिसूचना जारी करेगा।
आपको बता दें कि, निकाय चुनाव में पिछड़ों को आबादी के अनुपात में आरक्षण (OBC Reservation in UP) देने संबंधी राज्य सरकार के अध्यादेश को बुधवार को मंजूरी मिली थी। जिसके बाद अब मेयर और पालिका परिषद तथा नगर पंचायत अध्यक्षों की सीटों के आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है।
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अब आगे क्या?
राज्यपाल आनंदी बेन पटेल की मंजूरी के बाद नगर विकास विभाग (Department of Urban Development) आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी कर सकता है। इसके बाद बाद राज्य निर्वाचन आयोग, चुनाव की तिथियों की अधिसूचना जारी करेगा। नगर विकास मंत्री एके शर्मा (Urban Development Minister AK Sharma) ने बताया कि, 'हाईकोर्ट के आदेश के बाद ओबीसी आयोग का गठन किया गया था। आयोग की रिपोर्ट को कैबिनेट से और गवर्नर से मंजूरी मिल गई है। जिसके बाद जल्द ही आरक्षण की अंतिम सूचना जारी की जाएगी।
चुनाव की तारीखों पर फैसला निर्वाचन आयोग लेगा
नगर निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर यूपी मंत्री एके शर्मा ने कहा, कि 'इस पर फैसला राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) को लेना है। आरक्षण की सूची जारी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों पर फैसला लेगा।'
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आपको बता दें, कि सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में 28 मार्च को ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सौंपी गई थी। जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने रिपोर्ट को मंजूरी देते हुए पूछा था कि, कब तक अधिसूचना जारी हो सकती है। जिस पर सरकार की तरफ से कहा गया कि दो दिनों के भीतर आरक्षण संबंधित सूचना जारी कर दी जाएगी।