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ग्राम विकास अधिकारी भर्ती, विकल्प उत्तर पर चयन आयोग व सरकार से जवाब तलब
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 3133 ग्राम विकास अधिकारियों की भर्ती में ए सीरिज के प्रश्न संख्या 77 के उत्तर विकल्प में बदलाव को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व उप्र राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जवाब मांगा है।
प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 3133 ग्राम विकास अधिकारियों की भर्ती में ए सीरिज के प्रश्न संख्या 77 के उत्तर विकल्प में बदलाव को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व उप्र राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जवाब मांगा है।
याची का कहना था कि पहला विकल्प सी सही था, पुनरीक्षित उत्तर कुंजी में विकल्प बी को सही माना गया। याची ने सी विकल्प दिया है और इस बदलाव के चलते उसे चयन सूची से बाहर कर दिया गया है।
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याची का दावा है विकल्प सी सही है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने गाजीपुर के दीनदयाल चौहान की याचिका को अन्य विचाराधीन अरूण कुमार की याचिका के साथ संबद्ध कर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी का कहना था कि आयोग को उत्तर विकल्प में मनमाने बदलाव करने का अधिकार नहीं हैं।
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