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Gyanvapi Case : ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के दावों पर आपत्ति जताई, अगली सुनवाई 4 जुलाई को

Gyanvapi Case: फास्ट ट्रैक कोर्ट में 'पूजा का अधिकार' तय करने की याचिका पर सुनवाई हुई। बता दें कि, फास्ट ट्रैक कोर्ट में शाम 4 बजे फिर सुनवाई होगी, जिसके बाद फैसला आएगा।

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Written By aman
Published on: 30 May 2022 4:15 PM IST (Updated on: 30 May 2022 4:19 PM IST)
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Gyanvapi Masjid (Image Credit : Social Media)

Gyanvapi Case : ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की जिला अदालत में अब 4 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। आज यानी सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में अपनी दलीलें रखीं। मुस्लिम पक्ष ने अदालत में हिंदू पक्ष के मुकदमे पर बिंदुवार आपत्ति दर्ज कराई। जिसे सुनने के बाद अब इस मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई। बता दें कि, अभी तक इस मामले में हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें नहीं रखी हैं।

ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी को लेकर दायर याचिकाओं की पोषणीयता के मामले में आज जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई चली। इससे पहले सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक महेंद्र पांडेय की कोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। ज्ञानवापी मंदिर-मस्जिद मामले में किस पक्ष की दलील में कितना दम है? शिवलिंग बनाम फव्वारा में किसके दावे सही हैं? और अब तक हुए सर्वे के वीडियो-तस्वीरों जारी हो या नहीं? सोमवार को इन तीन सवालों पर फैसला करने के अदालत में सुनवाई हुई।

आवश्यक बिंदुओं पर बहस

ज्ञानवापी मामले में परिसर हिंदुओं को सौंपने तथा दावों के मुताबिक मस्जिद के वजू खाना के पास मिले शिवलिंग (Gyanvapi Masjid Shivling) पूजा का अधिकार दिए जाने संबंधी वाद में फास्‍ट ट्रैक कोर्ट का फैसला आ सकता है। जबकि, विवादित परिसर के सर्वे की विडियोग्राफी हिंदू और मुस्लिम पक्ष को सौंपने के साथ ही वाद की मेंटेनेबिलिटी अर्थात यह सुने जाने लायक है या नहीं, इस पर जिला जज (District Judge) की अदालत में सुनवाई होगी। ज्ञात हो कि, ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष (Muslim side in Gyanvapi case) पहले दिन करीब दो घंटे तक बहस कर चुका है। जबकि, कई आवश्यक बिंदुओं पर बहस रह गए हैं।

श्रृंगार गौरी की जंग शिवलिंग तक पहुंची

ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी (Shringar Gauri) में नियमित दर्शन को लेकर शुरू हुई कानूनी लड़ाई अब अब मस्जिद परिसर में शिवलिंग तक पहुंच चुकी है। इस मामले में काशी विश्‍वनाथ मंदिर (Kashi Vishwanath Temple) के पूर्व महंत कुलपति तिवारी ने दावे वाले शिवलिंग (Shivling) की पूजा के अधिकार के लिए वाद दायर किया है।

परिसर में मुस्लिम पक्ष के जाने पर लगे बैन

इस संबंध में विश्‍व वैदिक सनातन संघ की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री किरन सिंह ने परिसर में मुस्लिम पक्ष के जाने पर बैन लगाने की मांग की है। इस मामले पर आज सिविल जज (सीनियर डिवीजन, फास्‍ट ट्रैक) महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में होनी है।



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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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