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Gyanvapi Case: शिवलिंग पूजने और परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग, किरन सिंह की याचिका पर आज आएगा कोर्ट का आदेश
Gyanvapi Case: याचिकाकर्ता किरन सिंह की तरफ से ज्ञानवापी मस्जिद में मुस्लिमों के प्रवेश वर्जित करने, परिसर को हिंदुओं को सौंपने और शिवलिंग की पूजा पाठ करने की अनुमति मांगी गयी थी।
Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले कथित शिवलिंग की पूजा की मांग करने वाली याचिका पर फास्ट ट्रैक कोर्ट आज सोमवार यानी कि (14 नवंबर 2022) को फैसला सुनायेगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में याचिका दाखिल की गयी है। याचिकाकर्ता किरन सिंह की तरफ से ज्ञानवापी मस्जिद में मुस्लिमों के प्रवेश वर्जित करने, परिसर को हिंदुओं को सौंपने और शिवलिंग की पूजा पाठ करने की अनुमति मांगी गयी थी। इसी मामले में आज 14 नवंबर को फास्ट ट्रैक का फैसला सुनाया जायेगा।
ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग में बीते 15 अक्टूबर को अदालत में बहस पूरी हो गयी। अन्तिम फैसले के लिये 27 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की गयी थी। 18 अक्टूबर को दोंनो पक्षों को लिखित बहस दाखिल करने के लिये कहा गया था। 8 नवंबर को जज के अवकाश पर होने के कारण आदेश नहीं आ सका था।
हिंदू पक्ष की दलील
किरन सिंह के अधिवक्ताओं ने दलील में कहा था कि वाद सुनवाई योग्य है या नहीं, इस मुद्दे पर अंजुमन इंतजामिया की तरफ से जो आपत्ति उठाई गई है, वह साक्ष्य व ट्रायल का विषय है। ज्ञानवापी का गुंबद छोड़कर सब कुछ मंदिर का है जब ट्रायल होगा तभी पता चलेगा कि वह मस्जिद है या मंदिर।
मुस्लिम पक्ष की दलील
किरण सिंह की ओर से इस याचिका के विरोध में ज्ञानवापी मस्जिद का देखभाल करने वाली अंजुमन इंतेजामिया कमेटी की ओर से तमाम तर्क दिए जा चुके हैं। 1991 के विशेष उपासना स्थल कानून का हवाला देते हुए मुस्लिम पक्ष ने इस याचिका को खारिज करने की मांग की है। साथ ही बताया है कि जिस जगह पर उस शिवलिंग का दावा किया जा रहा है, वह जगह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से सील है। अब सबकी निगाहें फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज महेंद्र कुमार पांडे पर लगी है कि वह आखिर क्या फैसला सुनाते हैं।