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Prayagraj News: ज्ञानवापी मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई आज, पूजा की अनुमति मांगने को दी है मस्जिद पक्ष ने चुनौती

Prayagraj News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आज ज्ञानवापी मामले में सुनवाई होगी। अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के लिए 5 दिसंबर की तारीख तय की थी

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Report Network
Published on: 5 Dec 2022 8:17 AM IST
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ज्ञानवापी मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई: Photo- Social Media

Prayagraj News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (High Court Allahabad) में आज ज्ञानवापी मामले में सुनवाई होगी। अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन (Gyanvapi Masjid Management) की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के लिए 5 दिसंबर की तारीख तय की थी, जिसमें वाराणसी की अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें मस्जिद परिसर में देवी-देवताओं की मूर्तियों की नियमित पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी।

मंगलवार को उच्च न्यायालय ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी थी। बुधवार को सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि निचली अदालत के समक्ष मामले को ईमानदारी से तैयार किया गया था। वह अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति के वकील के साथ बहस कर रहे थे, जिन्होंने आरोप लगाया कि मामले को चतुराई से तैयार किया गया था।

हिंदू पक्ष के वकील ने आगे कहा कि वर्तमान मामले में पूजा स्थल अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। हालांकि, संक्षिप्त सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को करने का निर्देश दिया था।

देवताओं की पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी

ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने वाराणसी की अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें पांच हिंदू महिलाओं द्वारा दायर मुकदमे की विचारणीयता पर उनकी आपत्ति को खारिज कर दिया था, जिन्होंने श्रृंगार गौरी और अन्य देवताओं की पूजा करने की अनुमति मांगी थी, जिनकी मूर्तियाँ मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित हैं। वाराणसी के जिला न्यायाधीश ने 12 सितंबर को याचिका खारिज कर दी थी।

उच्च न्यायालय ने वाराणसी के जिला न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली लक्ष्मी देवी और अन्य द्वारा दायर एक और पुनरीक्षण याचिका पर आगे की सुनवाई के लिए 18 जनवरी, 2023 को भी निर्धारित किया, जिसके द्वारा निचली अदालत ने एक 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दिया था। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिला। जस्टिस जे जे मुनीर की कोर्ट में भी इस याचिका पर सुनवाई हुई।



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Shashi kant gautam

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