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ज्ञानवापी Kashivishwanth मुद्दा Varanasi अदालत ने कहीं हैं ये खास बातें आप भी जान लें

कमिश्नर उपलब्ध साक्ष्यों की फोटो और वीडियोग्राफी कराने के लिए स्वतंत्र होंगे। अदालत ने यह भी कहा कि आवश्यकता पड़ने पर जिला प्रशासन ताला तोड़कर सर्वे की कार्रवाई सुनिश्चित कराए

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Report NetworkPublished By Ramkrishna Vajpei
Published on: 12 May 2022 3:29 PM GMT
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वाराणसी में ज्ञानवापी सर्वे को लेकर कोर्ट का बहुप्रतीक्षित फैसला आ गया। जिसमें कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाने से इनकार करते हुए 17 मई को सर्वे की रिपोर्ट तलब की है। यानी सर्वे का काम 17 मई से पहले कराया जाना है। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तहखाने सहित पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे किया जाएगा, इस दौरान वीडियो ग्राफी भी कराई जाएगी। इसके अलावा कोर्ट ने सर्वे के लिए एक और कमिश्नर विशाल कुमार सिंह को भी नियुक्त किया है। अजय सिंह पहले से ही असिस्टेंट कमिश्नर नियुक्त हैं। आपको बता दें कि अदालत ने ये बात भी कही है कि सर्वे की कार्रवाई को पूरा कराया जाए और जो इसमें व्यवधान डाले उस पर कार्रवाई की जाए।अदालत ने कहा कि सर्वे की कार्रवाई किसी भी स्थिति में रोकी नहीं जाएगी चाहे दूसरी पार्टी का सहयोग हो या न हो। अदालत के आदेशों के मुताबिक सर्वे का काम सुबह आठ बजे से 12 बजे तक जारी रहेगा। और यह काम तबतक हर दिन चलेगा जब तक सर्वे का काम खत्म नहीं हो जाता। कोर्ट ने राज्य सरकार को इसकी निगरानी का काम सौंपा है ताकि कोई अधिकारी इस काम को टाल न सके। सर्वे के दौरान कमिश्नर उपलब्ध साक्ष्यों की फोटो और वीडियोग्राफी कराने के लिए स्वतंत्र होंगे। अदालत ने यह भी कहा कि आवश्यकता पड़ने पर जिला प्रशासन ताला तोड़कर सर्वे की कार्रवाई सुनिश्चित कराए

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