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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी को लेकर इलाहाबाद HC में सुनवाई शुरू, ASI सर्वे आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने दाखिल की याचिका
Gyanvapi Case: सोमवार को ज्ञानवापी परिसर का एएसआई के अधिकारियों ने सर्वे करना भी शुरू कर दिया था। जिसका विरोध करते हुए मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया।
Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से आज ASI सर्वे आदेश के खिलाफ नई याचिका दाखिल की गई है। कमेटी ने अपनी याचिका में वाराणसी जिला कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जो 8 अप्रैल 2021 को दिया गया था। उस आदेश में कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर का भारतीय पुरात्तव सर्वेक्षण (एएसआई) से सर्वे कराने का आदेश दिया था।
कल यानी सोमवार को ज्ञानवापी परिसर का एएसआई के अधिकारियों ने सर्वे करना भी शुरू कर दिया था। जिसका विरोध करते हुए मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। जहां शीर्ष अदालत ने उन्हें त्वरित राहत प्रदान करते हुए 26 जुलाई शाम पांच बजे तक के लिए विवादित परिसर में सर्वे का काम रूकवा दिया। इस अवधि में कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के इंतजामिया कमेटी को वाराणसी जिला अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देने को कहा।
इंतजामिया कमेटी ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत
एएसआई के सर्वे पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने स्वागत किया है। कमेटी के संयुक्त सचिव सैय्यद मोहम्मद यासीन ने कहा कि शीर्ष अदालत ने जिला कोर्ट के आदेश पर रोक लगाकर न्याय किया है। उन्होंने कहा कि हमने रविवार को पुलिस-प्रशासन से अनुरोध किया था कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, इसलिए सर्वे की तिथि आगे बढ़ा दें मगर वे नहीं मानें।
यासीन ने कहा कि हमारा कानूनी टीम मंगलवार को हाईकोर्ट में एएसआई सर्वे के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल करेगी। हम उच्च न्यायालय में अपना पक्ष मजबूती से रखकर सर्वे पर रोक लगाने की मांग करेंगे। हमारी कानून में पूरी आस्था है और हम अदालत का सम्मान करते हैं।
स्वयंभू आदिविशेश्वर नाथ मंदिर है हिंदुओं के पक्षकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को विवादित मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे आदेश के खिलाफ दायर याचिका के अलावा सिविल वाद की वैधता को लेकर दाखिल याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी। दोपहर 12 बजे इन सभी याचिकाओं पर जस्टिस प्रकाश पाडिया की बेंच सुनवाई करेगी। ज्ञानवापी मामले को लेकर उच्च न्यायालय में हिंदुओं के पक्षकार स्वयंभू आदिविशेश्वर नाथ मंदिर है।