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Gyanvapi Masjid Case: कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जायेंगे, दुबारा होगा सर्वे, 17 मई तक देनी होगी रिपोर्ट

Gyanvapi Mosque Case: काशी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में बुधवार को न्यायालय के समक्ष समस्त कार्यवाही और सुनवाई पूरी होने के बाद आज दोपहर 2 बजे मामले में फैसला सुनाया जाना है।

Rajat Verma
Report Rajat VermaPublished By Vidushi MishraWritten By Krishna Chaudhary
Published on: 12 May 2022 10:04 AM IST (Updated on: 12 May 2022 3:29 PM IST)
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ज्ञानवापी मस्जिद (फोटो-सोशल मीडिया)

Gyanvapi Masjid Case Update 12 May 2022: ज्ञानवापी मामले (Gyanvapi Masjid Court Verdict) में आज वाराणसी कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कमिश्नर के साथ दो और वकीलों को शामिल करने का आदेश दिया है। बता दें कि कोर्ट का आज का फैसला मुस्लिम पक्ष के लिए एक बड़ा धक्का है। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर के निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए उन्हें हटाने की मांग की थी। कोर्ट ने 17 मई से पहले दोबारा सुर्वे करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि लगातार कार्यवाई कर 17 मई तक सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट के सामने प्रस्तुत की जाए।

दो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त

बहुप्रतिक्षित ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर वाराणसी की अदालत ने गुरूवार को अपना फैसला सुना दिया। अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए नियुक्त वकील कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को बरकरार रखते हुए उनकी मदद के लिए दो कोर्ट कमिश्नरों की नियुक्ति की है। कोर्ट ने अजय कुमार मिश्रा के अलावा विशाल कुमार सिंह और अजय सिंह को कोर्ट कमिश्नर नियुक्ति किया है। आदेश के मुताबिक, सुबह आठ बजे से लेकर 12 बजे तक चप्पे-चप्पे का सर्वे किया जाएगा। इस दौरान वकील कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा के साथ-साथ सहायक कोर्ट कमिश्नर विशाल कुमार सिंह और अजय सिंह भी मौजूद रहेंगे।

सर्वे में बाधा डालने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

अदालत ने सर्वे में बाधा डालने वालों के विरूद्ध कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं। वादी पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने बताया कि अदालत ने पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया है। यूपी सरकार और वारणसी प्रशासन को आदेश दिए गए हैं कि इस कार्रवाई को पूरा कराया जाए। इस सर्वे को पूरा करने में जो लोग भी अड़ंगा लगाए, उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।

प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटि की तरफ से वकील कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। याचिका पर तीन दिन तक चली सुनवाई के बाद बुधवार को वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने अपना फैसला आज के लिए सुरक्षित रख लिया था। कल दोनों पक्षों के बीच

5 महिलाओं ने दायर की थी याचिका

इससे पहले 5 महिलाओं ने याचिका दायर कर श्रृंगार गौरी में प्रतिदिन पूजा करने का अधिकार मांगा था। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के बाद ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया था। इसके लिए कोर्ट ने वकील कमिश्नर नियुक्ति किया था। साथ ही सर्वे का वीडियोग्राफी कराने के निर्देश भी दिए थे। मगर सर्वे के पहले दिन ही जबरदस्त हंगामा हो गया था।

बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid Court Verdict) मामले में बुधवार को न्यायालय के समक्ष समस्त कार्यवाही और सुनवाई पूरी होने के बाद आज दोपहर 12 बजे तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। लेकिन आज भी फैसला आने में देरी हुई और कोर्ट ने ,लंच के तुरंत बाद अपना फैसला सुना दिया। फैसले के मद्देनज़र हालात अस्थिर होने को लेकर भी प्रशासन द्वारा तमाम इंतेज़ाम किए गए। जानकारी के अनुसार फैसले से पहले कोर्ट परिसर पूरी तरह से खाली करवा लिया गया। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के काफी उम्दा इंतजाम किये गए हैं।

ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid case) के गर्भ में श्रृंगार गौरी की मूर्ति सहित अन्य हिन्दू देवी-देवताओं की मूर्तियां मौजूद होने की बात कही जा रही है। इसी के चलते श्रृंगार गौरी की पूजा करने और मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, जिसके तहत आज ये फैसला आया है।

आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid case) के गर्भ में श्रृंगार गौरी की मूर्ति सहित अन्य हिन्दू देवी-देवताओं की मूर्तियां मौजूद होने की बात कही जा रही है। इसी के चलते श्रृंगार गौरी की पूजा करने और मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी।



Vidushi Mishra

Vidushi Mishra

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