×

TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी से जुड़े नई याचिकाओं पर अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई

Gyanvapi Masjid Hearing: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी के सिविल कोर्ट में आज सुनवाई करते हुए नई याचिकाओं को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है।

Bishwajeet Kumar
Written By Bishwajeet Kumar
Published on: 25 May 2022 3:17 PM IST
gyanvapi case decision will come on daily worship application today live updates
X

Gyanvapi Masjid (Image Credit : Social Media)

Gyanvapi Masjid Case: वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद (Gyanvapi Masjid Controversy) मामले में कथित तौर पर पाए गए शिवलिंग की पूजा करने की इजाजत को लेकर हिंदू पक्ष द्वारा एक याचिका दायर की गई थी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए आज वाराणसी सिविल कोर्ट ने कहा कि अब इस याचिका को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर किया जा रहा है जिस पर 30 मई को सुनवाई होगी।

बता दें ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) परिसर को लेकर आज हिंदू पक्ष की ओर से एक याचिका दायर की गई थी इस याचिका में हिंदू पक्ष की ओर से मांग की गई थी कि उन्हें मस्जिद परिसर में शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति दी जाए साथ ही उन्हें मस्जिद सौंपा जाए जिस पर सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट ने इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया है।

कल दूसरे मामले पर होगी सुनवाई

ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक दूसरे मामले पर सुनवाई वाराणसी के सिविल कोर्ट में कल 26 मई को की जाएगी। इस मामले को लेकर विश्व वैदिक सनातन संघ की महामंत्री किरण सिंह ने बीते मंगलवार को वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर के अदालत में एक याचिका दायर की थी।

इस याचिका में विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह की पत्नी किरण सिंह की ओर से यह मांग की गई थी कि ज्ञानवापी परिषद हिंदुओं को सौंप दिया जाए। साथ ही तत्काल प्रभाव से मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग की पूजा करने की इजाजत दी जाए साथ ही पाठ और दर्शन के लिए भी मस्जिद को खोला जाए।

इस याचिका में किरण सिंह की ओर से यह मांग की गई कि ज्ञान व्यापी परिसर में मुस्लिमों की प्रवेश को वर्जित कर दिया जाए तथा भगवान विश्वेश्वर शिवलिंग की पूजा करने की इजाजत दी जाए साथ ही ज्ञानवापी परिसर में बने मस्जिद के गुंबद को खंडित किया जाए।



\
Bishwajeet Kumar

Bishwajeet Kumar

Next Story