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Gyanwapi Mosque Case: फव्वारे के टूटे पत्थर को शिवलिंग बताया जा रहा, बोले कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम
Gyanwapi Mosque Case: यूपी कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने कहा कि फव्वारे के टूटे पत्थर को शिवलिंग बताकर अफवाह फैलायी जा रही है।
Gyanvapi Mosque Survey: ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे के तीसरे दिन सोमवार को हिंदू पक्ष की तरफ से शिवलिंग (Shivling) मिलने का दावा किया गया है। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि नंदी के मुख के सामने मस्जिद के वजू खाने से 12 फीट 8 इंच का शिवलिंग मिला है। जिसे मुस्लिम पक्ष ने पुरजोर तरीके से खारिज किया है। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस खुलकर मुस्लिम पक्ष के समर्थन में खड़ी होती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष शाहनवाज आलम (Mohammed Shahnawaz Alam) ने कहा कि फव्वारे के टूटे पत्थर को शिवलिंग बताकर अफवाह फैलायी जा रही है।
दरअसल, ज्ञानवापी में सर्वे के लिए तीसरे दिन टीम अंदर गई थी। बताया जा रहा है कि वहां टीम को शिवलिंग नजर आया। जिसके बाद सर्वे में शामिल हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने तत्काल वारणसी अदालत में एप्लीकेशन दी। इसमें अदालत को बताया गया कि वहां शिवलिंग मिला है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सबूत है।
हिंदू पक्ष बोला- बाबा मिल गए
ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का काम पूरा होने के बाद बाहर निकला हिंदू पक्ष काफी खुश नजर आया। हिंदू पक्ष के पैरोकार डॉ सोहनलाल ने बाहर आते ही बड़ा दावा करते हुए कहा, 'अंदर बाबा मिल गए... जिन खोजा तिन पाइयां। तो समझिए, जो कुछ खोजा जा रहा था, उससे कहीं अधिक मिला है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि अब पश्चिमी दीवार के पास मौजूद 15 फीट ऊंचे मलबे के सर्वे की मांग उठाएंगे।
मुस्लिम पक्ष ने दावे को नकारा
वहीं सर्वे के बाद बाहर मुस्लिम पक्ष के वकील ने हिंदू पक्ष के दावे को पूरी तरह से नकारा है। शृंगार गौरी-ज्ञानवापी प्रकरण के प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के वकील रईस अंसारी ने कहा कि ऐसा कुछ मिला ही नहीं है। हम सर्वे से संतुष्ट हैं। शिवलिंग मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाना में एक फव्वारा लगा हुआ है। जिस संरचना को शिवलिंग बताया जा रहा है, वह वही फव्वारा है। उन्होंने हिंदू पक्ष के दावे को झूठा बताया है।
कोर्ट का आदेश
शिवलिंग मिलने की बात सामने आते ही वारणसी कोर्ट ने जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि उस जगह को तत्काल सील करें, जहां से शिवलिंग प्राप्त हुआ है। वहां किसी को जाने नहीं दिया जाए। अदालत ने डीएम, एसपी और सीआरपीएफ कमांडेंट को वहां की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील रईस अंसारी ने अदालत के इस फैसले को जल्दबाजी में लिया गया फैसला करार देते हुए इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। मसाजिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिला की है। जिस पर मंगलवार को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी।
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