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Hamirpur News: किसानों के निजी ट्यूबवेल भी सोलर से चलेंगे, आय होगी दुगुनी
Hamirpur News: पीएम कुसुम घटक सी-1 योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में प्रदेश हेतु विभिन्न क्षमता (03 एच.पी,05 एच.पी. 7.5 एच.पी एवं 10 एच.पी) के 10000 अदद निजी ऑनग्रिड पम्प के सोलराइजेशन का लक्ष्य निर्धारित है।
Hamirpur News: कलेक्ट्रेट सभागार हमीरपुर में पीएम कुसुम सी-1 योजना के अन्तर्गत कृषकों के निजी नलकूपों को सोलराईजेशन करने के लिए गोष्ठी/कार्यशाला का आयोजन किया गया । जिसमें मुख्य विकास अधिकारी द्वारा कृषकों को नलकूप सोलराईजेशन के दिशा निर्देश दिये गये। परियोजना प्रभारी यूपीनेडा आरबी ओझा ने बताया कि उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 में पीएम कुसुम घटक सी-1 योजनान्तर्गत प्रदेश में विभिन्न क्षमता के स्थापित निजी ऑनग्रिड पम्प सोलराईजेशन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमन्य 30 प्रतिशत अनुदान के अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया एवं मुसहर जाति के कृषको के लिए राज्य अनुदान 70 प्रतिशत अनुमन्य किया गया है। अन्य श्रेणी के कृषकों हेतु केन्द्रीय अनुदान 30 प्रतिशत के अतिरिक्त 60 प्रतिशत राज्य अनुमन्य है एवं 10 प्रतिशत अंशदान कृषकों द्वारा देय होगा। पीएम कुसुम घटक सी-1 योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में प्रदेश हेतु विभिन्न क्षमता (03 एच.पी,05 एच.पी. 7.5 एच.पी एवं 10 एच.पी) के 10000 अदद निजी ऑनग्रिड पम्प के सोलराइजेशन का लक्ष्य निर्धारित है। जनपदो से विभिन्न क्षमता के स्थापित मीटर्ड निजी ऑनग्रिड पम्प के सोलराइजेशन हेतु सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना किये जाने हेतु लाभार्थी कृषको से प्राप्त आवेदन प्रारूप-1 का चयन एवं 10 प्रतिशत कृषक अंशदान लिये जाने के संबंध में दिशा निर्देश इस प्रकार हैं-
1. जनपद से विभिन्न क्षमता (3,5,7.5 एवं 10 एच.पी) के स्थापित मीटर्ड निजी ऑनग्रिड पम्प के सोलराइजेशन हेतु यूपीनेडा के विकसित पोर्टल htpp://upnedakusumc1.in पर पूर्व में किये गये आवेदन/इच्छुक लाभार्थी
2. कृषको द्वारा नवीन ऑनलाइन आवेदन का चयन "पहले आओ" "पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा। 2. लाभार्थी कृषक के एक से अधिक मीटर्ड निजी ऑनग्रिड पम्प के विद्युत कनेक्शन होने की स्थिति में जब तक कि समस्त पात्र आवेदनकर्ता योजना से आच्छादित नहीं हो जाते है. एक ही पम्प के सोलराइजेशन हेतु चयन किया जायेगा।
3. चयनित लाभार्थी कृषक के विभिन्न क्षमता (3,5,7.5 एवं 10 एच.पी) के निजी ऑनग्रिड पम्प सोलराइजेशन हेतु ऑनग्रिड सोलर पावर प्लाण्ट की आपूर्ति, स्थापना एवं कमिशनिंग तथा संयंत्र की नेट मीटरिंग की व्यवस्था सम्बन्धित डिस्काम के सहयोग से अनुमोदित/अनुबंधित फर्म द्वारा किया जायेगा।
4. निजी मीटर्ड ऑनग्रिड पम्प के सोलराइजेशन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में आमंत्रित निविदा के अन्तिमीकरण से प्राप्त क्षमतावार संयंत्रों की अनुमोदित दरें, एंव अनुदान के पश्चात कृषक अंशंदान का विवरण निम्नानुसार है। अ- 3 एच.पी. (4.50 कि०वा०), कुल मूल्य रू0 2,39,000/- मात्र है। कृषकों को अशंदान रू0 23,900/- मात्र जमा करना है।
ब- 5 एच.पी. (7.50 कि०वा०), कुल मूल्य रू0 3,93,250/- मात्र है, जिसमें कृषक को अशंदान रू० 39.325/- मात्र जमा करना है।
स- 7.50 एच.पी. (11.2 कि०वा०), कुल मूल्य रू0 5,48,000/- है। कृषक को अशंदान रू0 54,800/- मात्र जमा करना है।
द- 10 एच.पी. (14.9 कि०वा०) कुल मूल्य रू0 7,19,950/- है। जिसमें कृषक को अशंदान रू० 2.26,750/- मात्र जमा करना है।
10 एचपी क्षमता के पम्प पर 7.5 एचपी के समतुल्य अनुदान अनुमन्य है।
लाभार्थी कृषक द्वारा यूपीनेडा की वेबसाइट www.upneda.org.in पर विकसित पोर्टल htpp://upnedakusumc1.in के माध्यम से कृषक अंशदान आनलाईन जमा किया जायेगा। इस अवसर पर ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, विद्युत विभाग के अवर अभियन्ताओं, कृषि विभाग के एफ०पी०ओ० एवं कृषकों द्वारा प्रतिभाग किया गया।