Hamirpur News: ग्राम समाज की जमीन पर ईदगाह, मदरसे में नहीं छात्र, अब होगा एक्शन

Hamirpur News: नोटिस मिलने के बाद ईदगाह के पीछे रहने वाले लोगों ने मामले की शिकायत जिलाधिकारी राहुल पांडेय से की थी।

Snigdha Singh
Published on: 28 Aug 2024 12:33 PM GMT
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Hamirpur News: ईदगाह की जमीन बताकर मकान खाली करने का नोटिस देने के बाद रिहायशी मकान मालिकों की शिकायत पर शुरू हुई जांच में पाया गया कि ईदगाह वफ्फ बोर्ड की नहीं बल्कि ग्राम समाज की जमीन पर है। ईदगाह में संचालित मदरसा मान्यता प्राप्त है, लेकिन छात्र संख्या नगण्य होने की वजह से मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही की जाएगी। जांच टीम को कमेटी मौके पर किसी तरह के अभिलेख मुहैया नहीं करा सकी। जांच टीम ने माना है कि कमेटी मनमाने तरीके से कार्य कर रही है। जांच रिपोर्ट कार्यवाही के लिए जिलाधिकारी व अल्पसंख्यक विभाग के उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी।

बांकी मार्ग स्थित ईदगाह एवं मदरसा के संचालन के लिए अंजुमन नुरुल इस्लाम कमेटी बनी हुई है। इस कमेटी के अध्यक्ष तुफैल खान एवं सचिव असद उल्ला हैं। गत 13 अगस्त को कमेटी के अध्यक्ष एवं सचिव ने ईदगाह के पीछे रहने वाले मकान मालिकों को वकील के जरिए नोटिस भेजकर मकान खाली करने के निर्देश देते हुए कहा था कि यह जमीन ईदगाह की है। इस नोटिस से लोगों में हड़कंप मच गया था। नोटिस मिलने के बाद ईदगाह के पीछे रहने वाले लोगों ने मामले की शिकायत जिलाधिकारी राहुल पांडेय से की थी। जिलाधिकारी ने मामले की जांच अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हिमांशु अग्रवाल को सौंपी थी।

वक्फ बोर्ड का कोई भी कागजात नहीं दिखा सके जिम्मेदार

बुधवार को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने ईदगाह पहुंचकर सबसे पहले ईदगाह में संचालित दारुल नुरुल इस्लाम मदरसे का निरीक्षण करके मदरसे के मौलवी जाहिद अली से पूछताछ करके मदरसे के अभिलेख तलब किए, लेकिन वह कुछ नहीं दिखा सके। उन्होंने कहा कि मदरसे के मुतव्वली हाफिज सैफ उल्ला हैंं, उनके पास ही कागजात हैं। काफी जद्दोजहद के बाद कमेटी के अध्यक्ष तुफैल अहमद जांच टीम के समक्ष आए और ईदगाह की खतौनी आदि पेश की, लेकिन वह वफ्फ बोर्ड के कोई कागजात नहीं दिखा सके। इससे जांच टीम संतुष्ट नहीं दिखी और उन्होंने कहा कि यह वफ्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं बल्कि ग्राम समाज की संपत्ति है। कमेटी नियम विरुद्ध संचालन कर रही है। मदरसा मान्यता प्राप्त है लेकिन छात्र संख्या नगण्य है। इस वजह से इसकी मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

डीएम और विभाग के उच्चाधिकारियों को भेंजेगे रिपोर्ट

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने कहा कि यह संपत्ति वफ्फ बोर्ड की नहीं है बल्कि ग्राम समाज की है। इसकी जांच रिपोर्ट तैयार करके कार्यवाही के लिए जिलाधिकारी के साथ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी। जांच के दौरान अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिपिक सुरेश कुमार, सोहनलाल आदि मौजूद रहे।

Snigdha Singh

Snigdha Singh

Leader – Content Generation Team

Hi! I am Snigdha Singh from Kanpur. I Started career with Jagran Prakashan and then joined Hindustan and Rajasthan Patrika Group. During my career in journalism, worked in Kanpur, Lucknow, Noida and Delhi.

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