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Hapur News: वाहन स्वामी हो जाए सावधान: अपनी गाड़ी नाबालिग को दी तो पुलिस करेगी कार्यवाही

Hapur News: पहली बार वाहन चलाते पकड़े जाने पर नाबालिग और उसके परिजनों की दो घंटे थाने में काउंसलिंग होगी। दूसरी बार पकड़े जाने पर वाहन मालिकों पर कार्रवाई होगी।

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Published on: 1 March 2023 6:51 PM IST
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Hapur News: सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए पुलिस विभाग ने नाबालिग बच्चों के वाहन चलाने पर भी एक्शन लेगी। इसमें नाबालिग के वाहन चलाते पाए जाने पर उनके परिजनों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पहली बार वाहन चलाते पकड़े जाने पर नाबालिग और उसके परिजनों की दो घंटे थाने में काउंसलिंग होगी। दूसरी बार पकड़े जाने पर वाहन मालिकों पर कार्रवाई होगी।

हापुड एसपी अभिषेक वर्मा व क्षेत्राधिकारी यातायात आशुतोष शिवम ,यातायात प्रभारी छविराम सिंह, यातायात उपनिरीक्षक राकेश शर्मा, मुख्य आरक्षी निर्दोष कुमार ,मुख्य आरक्षी संजीव पवार के साथ नाबालिक वाहन चालकों एवं उनके अभिभावकों के साथ एक यातायात जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 30 नाबालिक वाहन चालकों एवं 40 अभिभावकों द्वारा एक गोष्ठी में भाग लिया गया सभी से अपने दैनिक जीवन में यातायात नियमों के पालन करने का आग्रह किया गया तथा 18 वर्ष की आयु होने तक कोई भी दो पहिया तीन पहिया चार पहिया वाहन न चलाने की हिदायत दी गई l दोबारा गलती किए जाने पर व यातायात नियमों की अनदेखी होने पर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी l गोष्ठी में मौजूद सभी अभिभावक गण से दोबारा गलती न करने के संबंध में शपथ पत्र भी भरवाए गए l

एसपी अभिषेक वर्मा के आदेश पर ट्रैफिक पुलिस शहर के विभिन्न स्कूलों में अध्ययनरत नाबालिग बच्चों की काउंसलिंग कर नियमों की पालना की हिदायत देगी। पुलिस को इन आदेशों की पालना करनी होगी। साथ ही आदेशों की पालना में रिपोर्ट और कार्रवाई की प्रगति भी एसपी को भेजनी होगी। इससे ये पता चलेगा कि पुलिस ने आदेशों की पालन किया है या नहीं। अब तक सामने आया है कि शहर में अनगिनत दुपहिया वाहन दौड़ते नजर आते है जिन्हें नाबालिग चलाते है।

स्कूल से लेकर कॉलेज तक स्कूटी, बाइक दौड़ती नजर आती हैं लेकिन पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं करती। लेकिन अब पुलिस काे कार्रवाई करनी होगी। इसके लिए पुलिस ने स्कूलों में संपर्क करना शुरू कर दिया है। इसके तहत नाबालिग बच्चे दुपहिया या चौपहिया वाहन चलाते पाए जाने पर उनके परिजनों को थाने में बुलाया जाएगा। जिसको लेकर पुलिस यह अभियान शुरू करेगी। बच्चे व परिजनों की काउंसलिंग की जाएगी। वहीं स्कूल-कॉलेजों में जाकर ट्रैफिक की ओर से बताया जाएगा कि नाबालिगों के वाहन चलाने पर किस तरह हादसे हो सकते हैं और इससे क्या नुकसान हो सकता है। इसको लेकर काउंसलिंग करने वालों के नाम, पते, वाहन संख्या आदि रजिस्टर में नोट किए जाएंगे। पुलिस का कहना है कि अगर कोई नाबालिग दूसरी बार दोबारा वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो वैधानिक कार्यवाई की जाएगी।

इन चार बिंदुओं पर रहेगा फोकस

1. बाल वाहिनियों की जांच

पुलिस को निर्देश मिले हैं कि समय-समय पर बालवाहिनियों की जांच की जाए। अगर किसी बाल वाहिनी में कमी पाई जाती है तो पहली बार समझाइश की जाए। जांच करने के बाद वाहन के नंबर रजिस्टर में नोट किए जाएं। दूसरी बार की जांच में भी वहीं कमियां पाई जाती है तो वाहन को सीज किया जाएगा।

2. ओवरलोड ऑटो चालकों पर भी कार्रवाई

ऑटो चालकों के बगल वाली सीट पर सवारी बैठाने या क्षमता से अधिक सवारियां भरकर तेज गति में चलने वाले वाहनों पर भी कार्रवाई की जाए। ऑटो चालक अपने लाइसेंस आदि दस्तावेज साथ रखें। पुलिस की ओर से जांच करने पर कागजात दिखाए जाएं। अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।

3. पटाखे वाली बुलेट पर होगी कार्रवाई

पटाखे की आवाज निकालने वाले वाली बुलेट बाइकों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे वाहनों को तत्काल सीज करने को कहा गया है। वहीं चालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसके परिजनों को बुलाकर इसकी जानकारी देने को कहा गया है।

4. नशे में वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई

नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए वाहनों की जांच करने को कहा गया है। ब्रीथ एनेलाइजर से वाहन चालकों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। यदि चालक नशे में वाहन चलाते पकड़ा जाता है तो वाहन को सीज कर कार्रवाई की जाएगी ।



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Anant kumar shukla

Anant kumar shukla

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अनंत कुमार शुक्ल - मूल रूप से जौनपुर से हूं। लेकिन विगत 20 सालों से लखनऊ में रह रहा हूं। BBAU से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन (MJMC) की पढ़ाई। UNI (यूनिवार्ता) से शुरू हुआ सफर शुरू हुआ। राजनीति, शिक्षा, हेल्थ व समसामयिक घटनाओं से संबंधित ख़बरों में बेहद रुचि। लखनऊ में न्यूज़ एजेंसी, टीवी और पोर्टल में रिपोर्टिंग और डेस्क अनुभव है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम किया। रिपोर्टिंग और नई चीजों को जानना और उजागर करने का शौक।

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