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UP: बिना अनुमति New Year में पिलाई शराब तो होगी जेल, आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा जरूरी

Hapur News: जिला आबकारी अधिकारी प्रकाश सिंह का कहना है कि, अस्थायी बार का उनको ही लाइसेंस दिया जा रहा है, जिन्होंने आवेदन के साथ पुलिस से अनुमति प्राप्त होने का पत्र लगाया है।

Avnish Pal
Report Avnish Pal
Published on: 20 Dec 2023 3:46 PM IST
no liquor party without license
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प्रतीकात्मक चित्र (Social Media) 

Hapur News: शादियों का सीजन खत्म होने के बाद अब जिले में क्रिसमस (Christmas 2023) और न्यू ईयर (New Year 2024) पर भी खूब पार्टियां होंगी। अपने घर की पार्टी में शौकीनों को शराब पीने-पिलाने का इंतजाम भी होगा? अगर, हां तो टेंपरेरी परमिट लेना पड़ेगा। आबकारी विभाग (Excise Department) ने प्राइवेट पार्टियों में शराब परोसने पर नया फरमान जारी किया है।

होस्‍ट को लेनी होगी टेंपरेरी परमिट

यदि प्राइवेट पार्टी कर रहे हैं और शराब सर्व करनी है, तो होस्‍ट को टेंपरेरी परमिट की जरूरत पड़ेगी। विभाग ने लोगों से खुले और पब्लिक प्लेस पर शराब न पीने की अपील भी की है। अक्टूबर से नवंबर के बीच, वेडिंग और फेस्टिव सीजन में प्राइवेट पार्टियों की संख्या खासी अधिक बढ़ जाती है। इनमें शराब की तगड़ी खपत होती है। अधिकारियों के मुताबिक, कुछ लोग ही मेहमानों को शराब परोसने का परमिट लेते हैं। कभी-कभी ऐसी पार्टियों में एक्‍साइज डिपार्टमेंट की टीम धावा बोलती है। बिना परमिट शराब सर्व करने पर होस्‍ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है

असुविधा से बचने के लिए निकाला यह रास्ता

पिछले समय में काफी ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां बिना परमिशन के 31 दिसंबर को शराब परोसी गई। इसी को देखते हुए आबकारी विभाग ने यह रास्ता निकाला है, जिससे उन होटलों में चल रही पार्टियों में किसी तरह की कोई असुविधा न हो। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि, जिले में एक ऑनलाइन ओकेजनल लाइसेंस (Online Occasional License) लिया गया। उम्मीद जताई जा रही है कि, जिले में ओर भी ओकेजनल लाइसेंस लिए जाएंगे।

11 हजार रुपए खर्च होंगे लाइसेंस के लिए

क्रिसमस और न्यू ईयर में शराब पिलाने को एक दिन का लाइसेंस लेने के लिए 11 हजार रुपये का शुल्क देना होगा। एक दिन का लाइसेंस मिलने पर आबकारी विभाग के माध्यम से या अपने से भी शराब खरीदकर पिला सकता है। इस प्रकार की सख्ती होने पर पार्टी में शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर भी अंकुश लगेगा। शादी के बाद देर रात होने वाले सड़क हादसों में भी कमी आएगी।

क्या कहते हैं जिला आबकारी अधिकारी?

जिला आबकारी अधिकारी प्रकाश सिंह का कहना है कि, अस्थायी बार का उनको ही लाइसेंस दिया जा रहा है, जिन्होंने आवेदन के साथ पुलिस से अनुमति प्राप्त होने का पत्र लगाया है। इसके बारे में सभी होटल, रेस्त्रां, मैरिज लॉन, इवेंट ऑर्गेनाइजर या व्यक्तिगत रूप से पार्टियां कराने वाले लोगों को भी सूचना दी जा रही है कि पहले पुलिस की अनुमति ले लें। पुलिस भी अनुमति देने के समय ही निगरानी के लिए अपनी टीमों को लगा रही है। इन पुलिस टीम का काम अनुमति दिए जाने वाले स्थल की निगरानी कर वहां किसी भी बवाल की आशंका को खत्म कराना होगा।



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aman

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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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