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Hapur News: पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्रकैद की सजा, ट्रैक्टर और रोटावेटर बने थें हत्या की वजह
Hapur News: न्यायाधीश हनी गोयल ने हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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Hapur News: यूपी के जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के गांव आलमगीरपुर उर्फ बलवापुर में वर्ष 2023 में हुए पति द्वारा की गई अपनी पत्नी राजेश्वरी की हत्या करीब दो वर्ष की सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश्या एससीएसटी एक्ट कोर्ट बृहस्पतिवार को निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश हनी गोयल ने हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
जानिए पूरा घटना क्रम
विशेष लोक अभियोजक विनीता त्यागी व वादी के अधिवक्ता मुकेश कुमार त्यागी गांव शहबाजपुर डोर थाना गजरौला जनपद अमरोहा निवासी दौलत सिंह ने गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी। जिसमें कहा कि उसने अपनी पुत्री राजेश्वरी की शादी 11 नंवबर 2013 को गांव आलमगीरपुर उर्फ बलवापुर थाना गढ़मुक्तेश्वर निवासी ललित के साथ की थी। उसने शादी में अपनी हैसियत के अनुसार काफी दान दहेज दिया था। लेकिन उसकी पुत्री के ससुराल पक्ष के लोग शादी के कुछ दिन बाद से ही कम दहेज देने के ताने देने लगे। वह उनकी पुत्री सें एक ट्रैक्टर व रोटावेटर अपने मायक से लाने की मांग करने लगे। सुसराल पक्ष के लोगों कहते थे कि तुझे ऐसे ही तंग करते रहेंगे। सुसराल पक्ष के लोगों ने कई बार उनकी पुत्री के साथ मारपीट की और घर से भी निकाल दिया था। उनकी पुत्री को कई बार पंचायत के माध्यम से उसकी ससुराल भेजा था।
यह सुनाई गई आरोपियों को सजा
सात जनवरी 2023 की रात्रि को उनके पास फोन पर ससुर मदनपाल उर्फ बबलू का फोन आया। जिसने कहा कि तुम्हारी लडक़ी मर गई है। पीडि़त अपने साथ गांव व परिवार के कुछ लोगों को लेकर अपनी पुत्री की ससुराल पहुंचा। जहां पर उनकी पुत्री राजेशवरी मृत अवस्था में चारपाई पर पड़ी थी। जिसके मुंह पर चोट के व खरोंच के निशान थे। पीडि़त की लडक़ी को उसके पति ललित, सास अनारो ने मारा है।पुलिस ने पति ललित व सास अनारो के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
हालांकि पुलिस ने मामले की जांच के दौरान सास अनारो का नाम मुकदमे से निकाल दिया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस.सी/एसटी एक्ट में चल रही थी। जहां पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश हनी गोयल मामले के आरोपी ललित को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही दोषी पर पचास हजार रुपये का आर्थदंड भी लगाया।