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Hapur News: जिला जज ने हत्या के दोषी भाई को सुनाई उम्रकैद की सजा, 2017 में धारदार हथियार से दिया था वारदात को अंजाम

Hapur News: 24 जुलाई 2017 की शाम करीब साढ़े सात बजे सगे साले शाहिद और जाकिर दोनों का किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद के दौरान जाकिर ने अपने भाई शाहिद की छाती में धारदार हथियार घोंपकर हत्या कर दी।

Avnish Pal
Report Avnish Pal
Published on: 24 July 2024 9:07 PM IST (Updated on: 24 July 2024 10:24 PM IST)
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Hapur News: यूपी के जनपद हापुड़ में वर्ष 2017 में थाना पिलखुवा क्षेत्र के गांव दहपा में हुई एक व्यक्ति की हत्या के मुकदमे की सुनवाई के दौरान बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी मृतक के सगे भाई को दोषी करार दिया है। दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।

क्या बोले जिला शासकीय अधिवक्ता

प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) नरेश चंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद गाजियाबाद के थाना मसूरी थाना क्षेत्र के गांव नाहल मोहम्मद अय्यूब ने 24 जुलाई 2017 को थाना पिलखुवा में मुकदमा दर्ज कराया था । जिसमें पीड़ित ने बताया था कि पिलखुवा क्षेत्र के गांव दहपा में उसकी ससुराल है।24 जुलाई 2017 की शाम करीब साढ़े सात बजे सगे साले शाहिद और जाकिर दोनों का किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद के दौरान जाकिर ने अपने बड़े भाई शाहिद की छाती में धारदार हथियार को घोंपकर उसकी हत्या कर दी है। साले का शव उसकी ससुराल में रखा हुआ था।वहीं, मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया था। मामले में जाकिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा गया था।

जिला न्यायाधीश नें सुनाई सजा

विवेचक ने जांच के दौरान न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रही थी। बुधवार को न्यायाधीश मलखान सिंह ने आरोपित जाकिर को बड़े भाई की हत्या का दोषी करार दिया। दोषी को सश्रम आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।



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Shalini singh

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