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Hapur News: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले न्यायलय ने सुनाई सजा, लगाया चौदह हजार का जुर्माना
Hapur News: विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि 18 अप्रैल 2020 को सिंभावली क्षेत्र के एक मोहल्ले की विधवा ने थाने में तहरीर दी। जिसमें पीड़िता ने बताया था कि 18 अप्रैल 2020 को उसकी 16 वर्षीय पुत्री घर की छत पर सो रही थी।
Hapur News: जनपद में 16 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट न्यायालय ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी को दस वर्ष के कारावास और 14 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि 18 अप्रैल 2020 को सिंभावली क्षेत्र के एक मोहल्ले की विधवा ने थाने में तहरीर दी। जिसमें पीड़िता ने बताया था कि 18 अप्रैल 2020 को उसकी 16 वर्षीय पुत्री घर की छत पर सो रही थी।
इस दौरान पड़ोस का रहने वाला फैजान छत पर पहुंचा। जहां आरोपी ने पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। पुत्री की चीख सुनकर परिजन छत पर पहुंचे तो आरोपी हत्या की धमकी देकर मौके से फरार हो गया। छत पर पुत्री अर्द्ध नग्नावस्था में मौजूद थी। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर फैजान को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया था।
पास्को एक्ट मे मिली आरोपी को सजा
जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट न्यायालय में चल रही थी। बृहस्पतिवार को सुनवाई निर्णायक मोड़ में पहुंची। न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने फैजान को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। पीड़िता के पुर्नवास के लिए अर्थदंड की 80 प्रतिशत उसके परिजनों को देय होगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भी पीड़िता को पुनर्वास के लिए एक लाख रुपये की प्रतिकार धनराशि देने के आदेश दिए हैं।