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Hapur news: आबकारी विभाग का फरमान, पार्टी में शराब पिलानी है तो लेना होगा लाइसेंस

Hapur news : आबकारी विभाग नें जनपद के सभी संचालकों को उनके परिसर में अन्य प्रांत की शराब पाये जाने की स्थिति में नियमानुसार सख्त कार्यवाही किए जाने की सख्त चेतावनी दी। विभाग से लाइसेंस लेने के उपरांत नियमानुसार ही शराब पार्टी का आयोजन होगा।

Avnish Pal
Report Avnish Pal
Published on: 24 Dec 2024 7:16 PM IST
Hapur news: आबकारी विभाग का फरमान, पार्टी में शराब पिलानी है तो लेना होगा लाइसेंस
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आबकारी विभाग का फरमान, पार्टी में शराब पिलानी है तो लेना होगा लाइसेंस (newstrack)

Hapur news : क्रिसमस और नववर्ष की पार्टी को कुछ दिन शेष रह गए है। जश्न में शराब की खपत के लिए तस्कर भी सक्रिय हो गए हैं। जनपद का आबकारी विभाग भी तस्करी पर काबू पाने के लिए पूरी शिद्दत से जुटा हुआ है। वही क्रिसमस व नववर्ष पर जनपद में भारी मात्रा में दिल्ली, हरियाणा समेत अन्य प्रदेशों की शराब की खपत होने की संभावना रहती है। आबकारी विभाग ने शराब तस्करी पर रोक लगाने के लिए अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। हर साल त्योहारों के रंग में भंग डालने के लिए शराब माफिया काफी सक्रिय हो जाते हैं।शराब माफिया के खिलाफ जिला आबकारी विभाग की स्पेशल टीम ने पूरी ताकत से मोर्चा संभाल रखा है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय तस्करों पर पुलिस की नजर हैं। दिल्ली से सटे हापुड़ जनपद शराब माफिया को काफी मुफीद नजर आता है। इसके चलते वह चोरी-चुपके अपना अवैध कारोबार करते रहे हैं, मगर जिला आबकारी विभाग ने शराब माफिया के गठजोड़ को तोड़ने की दिशा में हर संभव कदम उठाए हैं। जिसकी कमान खुद जनपद के जिला आबकारी अधिकारी प्रकाश सिंह ने संभाली हुई है। शराब तस्कर और बिना लाइसेंस के शराब की पार्टी करने वाले आयोजकों के संगठित नेटवर्क को तोडऩे के लिए आबकारी अधिकारी खुद सड़कों पर उतर गए है।

यह दिए गए निर्देश

आबकारी विभाग नें जनपद के सभी संचालकों को उनके परिसर में अन्य प्रांत की शराब पाये जाने की स्थिति में नियमानुसार सख्त कार्यवाही किए जाने की सख्त चेतावनी दी। विभाग से लाइसेंस लेने के उपरांत नियमानुसार ही शराब पार्टी का आयोजन होगा। तय समय के बाद पार्टी का आयोजन पाए जाने पर भी कार्रवाई होगी। जनपद की आबकारी टीम द्वारा फुटकर आबकारी दुकानों एंव मॉडल शॉप का भी निरीक्षण करने का निर्देश दिए हैं । दुकानों पर गोपनीय रूप से टेस्ट परचेज कराया जाएगा । विक्रेताओं को नियमानुसार दुकानों को संचालित करने एंव शत प्रतिशत बिक्री पॉश मशीन से करने के लिए निर्देशित किया गया। विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए गए है कि ग्राहकों से ओवर रेटिंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। इसके लिए सभी विक्रेता शराब पर अंकित मूल्यों से अधिक वसूली न करें। नहीं तो जेल भेजने के साथ-साथ विभाग के पोर्टल पर ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई होगी।

क्या बोले जिला आबकारी?

जिला आबकारी अधिकारी प्रकाश सिंह नें बताया कि दोनो पर्व पर होने वाली शराब पार्टी के लिए सभी रेस्टोरेंट, बार, होटल व बैंक्वेट हॉल संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए है कि बिना लाइसेंस के शराब पार्टी का आयोजन बिल्कुल भी न करें। विभाग से लाइसेंस लेने के उपरांत ही शराब पार्टी के आयोजन की अनुमति दी जाएगी। अगर कहीं भी बिना लाइसेंस के शराब पार्टी का आयोजन पाया गया तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मंगलवार को टीम नें सभी रेस्टोरेंट,बार,बैंक्वेट हॉल,होटल पर पंपलेट चस्पा किये जा रहें हैं।



Ragini Sinha

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