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Hapur News: असुद्दीन ओवैसी केस में पांच नवंबर कों कोर्ट में सुनवाई,काफिले पर शुभभ, सचिन नें की थी फायरिंग

Hapur News: राष्ट्रीय अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी पर कार सवार द्वारा हमले के मामले में अब न्यायालय में पांच नवंबर को बयान दर्ज किए जाएंगे।

Avnish Pal
Report Avnish Pal
Published on: 17 Oct 2024 9:08 PM IST
Hapur News ( Pic- Social- Media)
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 Hapur News ( Pic- Social- Media)

Hapur news:- यूपी के जनपद हापुड़ में पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के छिजारसी टोल प्लाजा पर आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआइएमआइएम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी पर कार सवार द्वारा हमले के मामले में अब न्यायालय में पांच नवंबर को बयान दर्ज किए जाएंगे।असुद्दीन ओवैसी बृहस्पतिवार को बयान देने के लिए नहीं आए।

यह था पूरा मामला

आपको बता दे कि,आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआइएमआइएम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी तीन फरवरी 2022 को मेरठ के किठौर से चुनाव प्रचार करके दिल्ली वापस लौट रहे थे। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के NH-9 स्थित छिजारसी टोल प्लाजा पर उनकी कार पर हमलावरों ने चार राउंड फायरिंग की थी। इस हमले में ओवैसी बाल-बाल बच गए थे, लेकिन उनकी कार के निचले हिस्से में दो गोलियां लगी थीं। घटना के तुरंत बाद पिलखुवा कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने एक आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया था, जबकि दूसरे आरोपी ने खुद को सरेंडर कर दिया था। तेलंगाना हैदराबाद निवासी यामीन खां ने पिलखुवा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने हत्या के प्रयास के इस मामले में गौतमबुद्धनगर के दुरियाई बादलपुर गांव निवासी सचिन व सहारनपुर के सापला बेगमपुर नकुड़ जनपद सहारनपुर निवासी शुभम को गिरफ्तार किया था। जबकि 120 बी के तहत जिला मेरठ के थाना मुंडाली के गांव राधना के आलीम को गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि अलीम ने आरोपियों को हथियार उपलब्ध कराए थे।

पुलिस नें अदालत में की चार्टशीट दाखिल

पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट , व 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की थी। करीब 1900 पेज की चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) ज्ञानेंद्र यादव के न्यायालय में चल रही है। बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच औवेसी न्यायालय में पहुंचे थे, जहां उनके बयान दर्ज कराए गए थे। बयान पूरे न होने के कारण बृहस्पतिवार को उन्हें फिर से बुलाया गया था। लेकिन किसी कारण से वह बृहस्पतिवार को नहीं आ सके। औवेसी के अधिवक्ता आरिफ खान ने बताया कि इस मामले में अब पांच नवंबर को बयान दर्ज कराने के लिए तारीख निश्चित की गई है।



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Shalini Rai

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