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Hapur News: बंद हो जाएंगे हापुड़ के होटल,लाज और मैरज होल, अगर नहीं कराया पंजीकरण

Hapur News: हापुड जनपद के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र में स्थित अधिकतर होटल, लाज व मैरज होम संचालक ने सराय एक्ट के तहत अपना पंजीकरण नही कराया है। इसे लेकर गढ़मुक्तेश्वर सीओ आशुतोष शिवम व कोतवाली प्रभारी सोमवीर सिंह ने पुलिसबल के साथ होटलों, लाज, मैरज होम का निरीक्षण किया।

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Published on: 19 Aug 2023 3:23 PM IST
Hapur News: बंद हो जाएंगे हापुड़ के होटल,लाज और मैरज होल, अगर नहीं कराया पंजीकरण
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Hapur News (Photo - Social Media)

Hapur News: हापुड जनपद के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र में स्थित अधिकतर होटल, लाज व मैरज होम संचालक ने सराय एक्ट के तहत अपना पंजीकरण नही कराया है। इसे लेकर गढ़मुक्तेश्वर सीओ आशुतोष शिवम व कोतवाली प्रभारी सोमवीर सिंह ने पुलिसबल के साथ होटलों, लाज, मैरज होम का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकतर होटल आदि में सराय एक्ट का पंजीकरण नही मिला। अधिकारियों ने होटल संचालकों को एक सप्ताह में पंजीकरण कराने के निर्देश दिए है।

बिना पंजीकरण संचालित होटल,लाज,मैरज हाल

शासन की सख्ती के बाद भी होटल,लाज,मैरज होल संचालक सराय एक्ट में पंजीकरण कराने में रुचि नही दिखा रहे है। शासन के निर्देश पर डीएम ने पुलिस प्रशासन को नोटिस देकर उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।डीएम ने सख्त निर्देश दिए है कि जिन होटलों, लाज, मैरज हाल का सराय एक्ट में पंजीकरण नही है।उन्हें तत्काल सीज कर कार्यवाही की जाए।क्षेत्र में होटल ओर लाज के कारोबार से जुड़े उन कारोबारियों के लिए बुरी खबर है। जिन्होंने अब तक सराय एक्ट के तहत अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है।क्षेत्र में कई ऐसे बड़े होटल है।जो अभी तक सराय एक्ट का पंजीकरण नही करवा सके है।एक -दो होटल को छोड़ दे ,तो जनपद में 90 प्रतिशत होटल के पास सराय एक्ट का प्रमाणपत्र नही है।

आखिर क्या है सराय एक्ट

सराय एक्ट में होटल, लाज,मैरज होल,आदि के पंजीकरण के लिए राजस्व,पुलिस, खाद्य सुरक्षा, अग्निशमन, पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने के बाद ही सराय एक्ट में पंजीकरण होता है।

पुलिस के जिम्मदारो ने एक सप्ताह में सभी दस्तावेज पूरे करने दिए निर्देश

क्षेत्र में बड़े और छोटे होटलों, मैरज हाल लाज ने सराय एक्ट में पंजीकरण नही कराया है।इसे लेकर उच्चधिकारियों के आदेश भी मिले हुए है।क्षेत्र में चार होटल, लाज का निरीक्षण किया गया था। सराय एक्ट का लाइसेंस न मिलने पर होटल मालिको को कईं बार वक्त दिया गया था।इस बार सभी होटलों को एक सप्ताह का वक्त दिया है। होटल मालिक एक सप्ताह में जवाब दे,बिना सराय एक्ट के किसी भी होटल को नही चलने दिया जाएगा।



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