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Hapur Crime News: दहेज न मिलने पर पत्नी को पीट कर घर से निकाला, पति सहित तीन पर मुकदमा दर्ज
Hapur News: मांग पूरी ना होने पर पीड़िता के पति नें बुरी तरह मारपीट करते हुए गन्दी गन्दी गालिया दी थी और जबरदस्ती कई बार शराब पिलाकर अपने दोस्तों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया।
Hapur News Today Husband Beaten Wife Dowry Harassment Case ( Photo- Social media)
Hapur News in Hindi: यूपी के जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र से दहेज उत्पीड़न का नया मामला सामने आया है। परिजनों ने दहेज में पांच लाख की मांग की खातिर विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाल दिया। विवाहिता की शिकायत पर पुलिस ने दहेज उत्पीड़न सहित विभिन्न धाराओं में पति सहित तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता की तहरीर पर पति सहित सास, ससुर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।
दहेज के लिए मारपीट कर घर से निकाला
गढ कोतवाली नगर के गांव अठसैनी निवासी रीता नें मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि,मेरी शादी 12 नवंबर 2024 को हिन्दू रीति रिवाज़ के अनुसार संदीप पुत्र कृपाल सिंह निवासी न्यू आर्य नगर कस्बा थाना पिलखुवा के साथ सम्पन्न हुई थी। पीड़िता की शादी में पिता नें अपनी खेती की भूमि गिरवी रखकर करीब 15 लाख रूपये खर्च कर घर गृहस्थी का सभी सामान कीमती कपड़े सोने- चांदी के आभूषण सहित दो लाख 51 हजार रूपये नकद दिए थें।परन्तु ससुराल में पति सहित सास ससुर शादी में दिए गए सामान से ख़ुश नहीं थें।तथा दहेज में पांच लाख रूपये अतिरिक्त मांग करने लगें।
मांग पूरी ना होने पर पीड़िता के पति नें बुरी तरह मारपीट करते हुए गन्दी गन्दी गालिया दी थी और जबरदस्ती कई बार शराब पिलाकर अपने दोस्तों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया।पीड़िता के नाम से इस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर फोटो एडिट कर वायरल कर दिए। ज़ब मैंने इस बात का विरोध किया तों 12 जनवरी 2025 को ससुराल पक्ष के सभी लोगों ने बुरी तरह मारपीट करते हुए मात्र पहने हुए कपड़ो में घर से निकाल दिया और कहा ज़ब तक अपने घरवालों से पांच लाख रूपये नहीं लायेगी। तब तक तुझे घर में नहीं घुसने देंगे, बिना पांच लाख रूपये के आयी तों तुझे जान से मार देंगे।
क्या बोली गढ सर्किल सीओ
इस सबंध में गढ सर्किल सीओ स्तुति सिंह का कहना हैं कि पीड़िता की तहरीर पर पति संदीप, सास सुशीला, ससुर कृपाल सिंह के खिलाफ धारा 85,115(2),352,351(3),3,4,67 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जल्द हीं आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जायेगा।