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Hapur News: शादी के अठारह महीने बाद ही पत्नी को दिया तीन तलाक, घर से निकाला, मुकदमा दर्ज
Hapur News: महिला ने तहरीर में बताया कि तलाक देने के बाद उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। इस मामले में पुलिस ने महिला के शौहर समेत सुसरालियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
Hapur News (Pic: Social Media)
Hapur News: उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ की नगर कोतवाली क्षेत्र निवासी विवाहित ने दहेज की मांग पूरी न होने पर तीन तलाक देकर मारपीट कर घर से निकालने का आरोप लगाया है। विवाहिता की तहरीर पर आरोपी पति सहित सुसराल ससुराल पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
पीड़िता ने लगाए यह आरोप
पीड़ित विवाहिता सिंधिया खान ने बताया कि उसका निकाह 14 मई 2023 को मुस्लिम रीति-रिवाज़ के अनुसार फरहत उल्ला खान पुत्र कलीम खान निवासी कचहरी रोड मस्जिद के पंजाबी कालोनी जिला प्रतापगढ़ के साथ सम्पन्न हुई थी। पीड़िता के परिजनों ने अपनी हैसियत से बढ़कर दहेज के रूप में सभी सामान सोने चांदी के जेवरात कीमती कपड़े सहित ससुराल वालों का दिया था। जिससे पीड़िता के ससुराल वाले खुश नहीं थे और पीड़िता के साथ आये दिन ससुराल वाले मारपीट कर जान से मारने की धमकी सहित कम दहेज का ताना दिया करते थे।
तीन तलाक देकर घर से निकाला
नौकरी की वजह से पीड़िता अपने शौहर के साथ हैदाराबाद चली गई थी। पीड़िता को उसके पति ने वहाँ बहुत मारा-पीटा और तलाक के ताने देकर घर से निकाल दिया। तीन सितंबर 2024 को पीड़िता अपने मां के साथ अपनी ससुराल हैदाराबाद गयी थी। पीड़िता के पति ने उसके साथ व मां के साथ मारपीट करते हुए उसे तीन तलाक दे दिया है। ये कहकर केवल पहने हुये कपड़ों में पीड़िता को घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता मां को लेकर जैसे-तैसे अपने घर आई और तभी से अपने घर पर रह रही है।
मुकदमा दर्ज
महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि तलाक देने के बाद उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। इस मामले में पुलिस ने महिला के शौहर समेत सुसरालियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस सबंध में नगर सीओ जितेंद्र शर्मा ने बताया कि विवाहिता की तहरीर के आधार पर पति फरहत उल्ला खान के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही हैं।