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Hapur: सिर पर छत के लिए दर-दर भटक रहा शख्स, रिश्वत नहीं दी तो रोक दी क़िस्त
Hapur: जनपद के मोहल्ला निवासी यूसुफ पीड़ित ने डूडा कार्यालय में तैनात कर्मचारी को रिश्वत देने से इनकार कर किया, तो उसने प्रधानमंत्री आवास योजना में मिलने वाली क़िस्त को ही रोक दिया।
Hapur News: जनपद के मोहल्ला निवासी यूसुफ पीड़ित ने डूडा कार्यालय में तैनात कर्मचारी को रिश्वत देने से इनकार कर किया, तो उसने प्रधानमंत्री आवास योजना में मिलने वाली क़िस्त को ही रोक दिया। क़िस्त न मिल पाने के कारण वह अपने परिवेश को छत नहीं दे पा रहा है। अब वह क़िस्त जारी कराने के लिए दर-दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर है। पीड़ित ने इसकी शिकायत अब डीएम कार्यालय में दर्ज कराई है।
सरकार की योजना को पलीता लगा रहे है विभाग के अधिकारी
केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी महत्वपूर्ण योजना पर विभाग में तैनात अधिकारी और उनके कर्मचारी पलीता लगाते हुए नजर आ रहे है ।ऐसा ही एक मामला अब सामने आया है। जहाँ मोहल्ला कोटला मेवतियान निवासी मोहम्मद यूसुफ ने बताया कि,उसका मोहल्ला शिवगड़ी में एक 50 गज का प्लाट है।इस प्लांट पर मकान का निर्माण कराने के लिए उसने करीब एक वर्ष पहले प्रधानमंत्री आवास योजना में अपना पंजीकरण कराया था। डूडा कार्यालय, नगर पालिका ओऱ पटवारी, समेत सभी कार्यालय के अधिकारियों द्वारा प्लाट का सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया।सर्वे में सब कुछ नियम के अनुसार पाया गया ओर पीड़ित का योजना के अंतर्गत मकान का निर्माण कराने के लिए नाम भी लिस्ट में जारी कर दिया गया।
पीड़ित ने विभाग के कर्मचारियों पर लगाए ये आरोप
पीड़ित ने आरोप लगाया है कि योजना के अंतर्गत क़िस्त जारी कराने के लिए डूडा कार्यालय में सपर्क किया तो वहाँ तैनात दो कर्मचारियों ने उससे बीस हजार रुपये की रिश्वत मांग ली। रिश्वत न देने पर क़िस्त जारी न करने के लिए कहा। उसने आरोप लगाया है कि उनके कारण वह दो हजार रुपये प्रतिमाह देकर किराये के मकान में रहने को मजबूर है। एक वर्ष से वह दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर है और वह कई बार इस सबंध में शिकायती पत्र दे चुका है। इसके बाद भी कोई कार्यवाही नही हो पा रही है। उन्होंने शिकायती पत्र देकर जल्द क़िस्त जारी कराने की मांग की है।
यह है प्रधानमंत्री आवास योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिन लोगों के पास कच्चे मकान है।उन लोगों को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाती है। जिससे वो अपना पक्का घर बनवा सके। योजना के अंतर्गत केवल वही लोग आवेदन कर सकते है। जिनके पास अपना खुद का कोई पक्का मकान नहीं है। अगर आपके परिवार में कोई सरकारी नोकरी कर रहा है ।तो इस स्थिति में योजना का लाभ नही मिल सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी जरूरी है।इसके अलावा योजना का लाभ लेने के लिए सालाना इनकम तीन लाख रुपये से कम होनी चाहिये।
क्या कहते है प्रशासन के अधिकारी
एडीएम संदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर मामले की जांच कराई जाएगी।यदि शिकायत सही पाई जाती है। तो कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा।