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Hapur News: धारा 144 लागू, हापुड़ में कब से कब तक रहेगी पाबंदी
Hapur News: आने वाले दिनों में त्योहारों को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट प्रेरणा शर्मा ने जनपद की सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने जाने वाले सभी व्यक्तियों के लिए धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है।
Hapur News: यूपी के हापुड़ में त्योहारों को देखते हुए कानून व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यहां आने वाले दिनों के लिए 25 सितंबर की मध्यरात्रि तक धारा-144 लगा दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट प्रेरणा शर्मा ने जनपद की सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने जाने वाले सभी व्यक्तियों के लिए धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश आगामी दिनों में आने वाले मोहर्रम, स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, चहल्लुम, जन्माष्टमी, ईद-ए -मिलाद, विश्वकर्मा पूजा, तथा विभिन्न परीक्षाक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। आदेश में कहा गया कि किसी भी स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे। सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति, पार्टी अथवा संगठन किसी तरह का प्रदर्शन नहीं करेंगे।
आदेश में इन चीजों पर लगा बैन
आदेश में कहा गया कि जनपद की सीमाओं में कोई भी व्यक्ति अस्त्र शस्त्र, लाठी, डंडा, चाकू, भाला आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही कार्यक्रम में शस्त्र से फायर आदि करेगा और न ही किसी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान, धार्मिक स्थल आदि पर इस प्रकार का भाषण, वक्तव्य चाहे वह मौखिक हो या लिखित रूप में, जारी नहीं करेगा, जिससे किसी धर्म, जाति, सम्प्रदाय अथवा समुदाय, व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचे।
धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनितिक के लिए ना करें
किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनीतिक गतिविधियों के लिये नहीं किया जायेगा तथा किसी भी धार्मिक स्थल में इस प्रकार का कोई ऐसा कृत्य न किया जाए जिससे सामाजिक, धार्मिक एवं जातीय द्वेष की भावना उत्पन्न हो। कोई भी व्यक्ति मदिरा व अन्य मादक पदार्थ का सेवन कर जुलूस एवं अन्य सार्वजनिक आयोजनों में प्रवेश नहीं करेगा।
अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
आदेश में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति ऐसी किसी भी प्रकार की झूठी अफवाह या खबर नहीं फैलायेगा और न ही ऐसा उत्तेजनात्मक भाषण देगा, जिससे जनसाधारण के विभिन्न वर्गां तथा सम्प्रदायों में उत्तेजना असंतोष, घृणा, ईर्ष्या या द्वेष की भावना पैदा हो। कोई भी व्यक्ति उक्त अवधि में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं करेगा। आदेश में चेतावनी दी गई कि उक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
विवाह और शवयात्रा पर रहेगी छूट
इस आदेश के मुताबिक, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच या अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना, जुलूस/प्रदर्शन आदि के लिए एकत्रित नहीं होंगे और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेंगे। कोई भी व्यक्ति/समूह, सक्षम प्राधिकारी/ संबंधित मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना पर्वो के दौरान कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा। विवाह और शव यात्रा पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। पर्वो के दौरान डीजे/लाउडस्पीकर की ध्वनि तीव्रता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई गाइड लाइंस के मुताबिक होगा।