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Hapur News: युवती को गोली मारकर घायल करने के मामले में कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा

Hapur News: पीड़ित की दूसरी बहन उस समय रास्ते में ही खड़ी थी, जिसने गोली चलने पर जोर से शोर मचाया। शोर पर परिवार व पड़ोस के काफी लोग आ गए। इस बीच सागर मौके से भाग गया।

Avnish Pal
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Published on: 10 Jan 2025 9:49 PM IST
Hapur News ( फोटो - सोशल मीडिया से साभार )
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Hapur News ( फोटो - सोशल मीडिया से साभार )

Hapur News: पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पूठा हुसैनपुर में वर्ष 2018 में युवती को गोली मारकर घायल करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय ज्ञानेंद्र यादव ने अभियुक्त को दस वर्ष सश्रम कारावास और 41500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

यह था पूरा प्रकरण

विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पूठा हुसैनपुर निवासी पिंटू ने तहरीर देते हुए बताया था कि 14 फरवरी 2018 को उसकी बहन घर से दुकान पर सामान लेने निकली थी कि तभी गांव निवासी सागर वहां आया और उसकी बहन को अपने साथ जबरदस्ती चलने के लिए कहा। उसकी बहन के मना करने पर सागर ने क्रोधित होकर अपनी जेब से तमंचा निकालकर उसकी बहन को जान से मारने की नीयत स गोली मार दी । गोली लगने से उसकी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़ित की दूसरी बहन उस समय रास्ते में ही खड़ी थी, जिसने गोली चलने पर जोर से शोर मचाया। शोर पर परिवार व पड़ोस के काफी लोग आ गए। इस बीच सागर मौके से भाग गया। घायल बहन को लेकर वह सरस्वती हॉस्पिटल अनवरपुर लेकर गए,जहां से मेरठ मेडिकल कालेज के लिए रैफर कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था ।

यह सुनाई गईं सजा

विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि बताया कि इस मुकदमें में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने अभियुक्त सागर को धारा-307 भा.दं.सं. के अन्तर्गत दोषी पाते हुए को दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं 40,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर 3 माह के साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त सागर को धारा-25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत दोषी पाते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड़ से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर 10 दिन के साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त को धारा-27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत दोषी पाते हुए तीन वर्ष के साधारण कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर 20 दिन के साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त की सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।



Shalini singh

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