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Hapur News: नए साल के जश्न की देनी होगी पूरी डिटेल, जानें होटल और बार के लिए पुलिस की गाइडलाइंस
Hapur News:जनपद हापुड़ में नए साल 2025 के जश्न को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। इसको लेकर पुलिस भी बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है। रेस्टोरेंट, बार, होटल, बैंक्केट हॉल और फार्म हाउस पर अवैध शराब रूप सें शराब पिलाने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी।
Hapur News: नए साल 2025 के स्वागत को लेकर लोग तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच पुलिस प्रशासन की भी इसको लेकर पूरी नजर रहेगी। हापुड़ पुलिस नें बिना अनुमति /लाइसेंस के शराब का सेवन ना कराने की चेतावनी दी हैं। अवैध रूप सें शराब परोसने वालों के खिलाफ पुलिस कार्यवाही के लिए प्लान बना चुकी है।एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने इसको लेकर प्रेस नोट जारी कर नव वर्ष को जिम्मेदारी से मनाने और हापुड़ पुलिस की ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनायें दी हैं।
जश्न पर अवैध शराब, तो खैर नहीं
जनपद हापुड़ में नए साल 2025 के जश्न को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। इसको लेकर पुलिस भी बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है। रेस्टोरेंट, बार, होटल, बैंक्केट हॉल और फार्म हाउस पर अवैध शराब रूप सें शराब पिलाने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। ऐसे में अगर कोई बिना लाइसेंस के शराब परोसता हुआ पाया गया, तो पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाएगी।हापुड़ पुलिस ने होटल, बार, रेस्टोरेंट इत्यादि को लेकर गाइडलाइन जारी की है.जिसको न मानने पर संस्थान,होटल,सामूहिक संस्थान,ग्रुप पर कार्रवाई की जाएगी।इसको लेकर एसपी नें सभी सीओ सहित थाना प्रभारीयों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
नव वर्ष को लेकर यह रहेगी गाइडलाइन
1. बिना अनुमति व लाईसेंस के शराब का सेवन ना करायें।
2. सभी कार्यक्रम मर्यादा पूर्ण ढंग से हों, कहीं भी अश्लीलता ना हो। महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जाये।
3. होटलों के फायर सिस्टम चालू अवस्था में हो तथा फायर अलार्म को स्विच ऑफ ना किया जाए।
4. विद्युत सुरक्षा का ध्यान रखा जाये।
5. अतिथियों से अनुरोध करें कि शराब का सेवन कर कोई भी वाहन ना चलाएं तथा ट्रैफिक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
6. आयोजन स्थल के बाहर पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था हो, कहीं पर भी वाहन रोड पर पार्क न कराये जाये।
7. शस्त्र के साथ सामान्यतः प्रवेश न हो। शस्त्र प्रदर्शन व हर्ष फायरिंग की घटना होने पर आयोजक की जिम्मेदारी भी तय की जायेगी।
8. सीसीटीवी कैमरों व वीडियोग्राफी की व्यवस्था हो।
9. डीजे लाउडस्पीकर के सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
10. यदि कहीं पुलिस की आवश्यकता हो तो अपने संबंधित थाने में अथवा डायल 112 पर सूचना दें।