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Hapur News: खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान, 19 लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई

Hapur News: थाना प्रभारी विजय गुप्ता ने बताया की पुलिस की अलग -अलग टीमें बनाकर थाना क्षेत्र में भेजी गईं थी। सभी टीमों नें चौक-चौराहे, खाली मैदान, सड़क किनारे, नहर किनारे व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते जो भी मिला, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई।

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Report Avnish Pal
Published on: 27 Jun 2024 7:07 AM GMT
Hapur
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Hapur News (Pic: Newstrack)

Hapur News: यूपी के जनपद हापुड़ में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने नाइट पेट्रोलिंग शुरू कर दी है और साथ ही साथ खुले में और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर भी अंकुश लगाना शुरू कर दिया है। शहर में सार्वजनिक जगहों पर शराब पीते हुए लोग जगह-जगह मिल जाते हैं। खास तौर पर ऐसे लोगों की संख्या शाम को और बढ़ जाती है। लिहाजा थाना बाबूगढ़ पुलिस ने बुधवार की रात अलग-अलग क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर खुले में शराब पी रहे 19 व्यक्तियों को पकड़कर उन पर कार्रवाई की है।

एसपी के निर्देश पर चला अभियान

पुलिस ने बीती रात थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले व्यक्तियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के क्रम में सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन कर रहे कुल 19 व्यक्तियों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 290 के अंतर्गत कार्रवाई की गयी है। इसके साथ-साथ लोगों को चेतावनी दी गई है कि अगर अगली बार उन्हें ऐसा करता हुआ पाया गया तो उनको जेल की हवा भी खानी पड़ेगी।

क्या बोले थाने के जिम्मेदार

थाना बाबूगढ़ प्रभारी विजय गुप्ता ने बताया की पुलिस की अलग -अलग टीमें बनाकर थाना क्षेत्र में भेजी गईं थी। सभी टीमों नें चौक-चौराहे, खाली मैदान, सड़क किनारे, नहर किनारे व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते जो भी मिला, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके अलावा शराब बेचने व पीने की व्यवस्था करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई।

खुले में शराब पीने पर हो सकता है ये एक्शन

1. सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर पुलिस उनके खिलाफ धारा 68 के तहत मामला दर्ज करके कार्रवाई कर सकती है। इसके तहत आरोपी पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पुलिस चाहे तो धारा 167 सीआरपीसी के तहत पुलिस आरोपी को जमानत ना देकर हवालात में रख सकती है।

2. शराब पीने के बाद अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर नशे में धुत या हंगामा करते मिलेगा उसके खिलाफ पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 34 (1) के तहत बिना वारंट के गिरफ्तारी, आठ दिनों की जेल या फिर जेल व जुर्माना दोनों कार्रवाई हो सकती है।

3. भारतीय दंड संहिता की धारा 290 व 510 के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। इस धारा में 24 घंटे से अधिक कारावास या जुर्माने का प्रावधान है।

Jugul Kishor

Jugul Kishor

Content Writer

मीडिया में पांच साल से ज्यादा काम करने का अनुभव। डाइनामाइट न्यूज पोर्टल से शुरुवात, पंजाब केसरी ग्रुप (नवोदय टाइम्स) अखबार में उप संपादक की ज़िम्मेदारी निभाने के बाद, लखनऊ में Newstrack.Com में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। भारतीय विद्या भवन दिल्ली से मास कम्युनिकेशन (हिंदी) डिप्लोमा और एमजेएमसी किया है। B.A, Mass communication (Hindi), MJMC.

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