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Hapur News: गन्ना क्रेशर पर अस्थायी विद्युत कनेक्शन की सुविधा, प्रदूषण से भी मिलेगी राहत
Hapur News: बिना कनेक्शन बिजली से क्रेशर चलाने वालों पर मुकदमा दर्ज करने के साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। अस्थाई कनेक्शन के लिए झटपट पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है।
Hapur News: गन्ने का पैराई एवं केन क्रेशर सत्र शुरु हो गया। इसमें कुछ संचालकों द्वारा डीजल इंजन का प्रयोग किया जा रहा है। जिससे काफ़ी प्रदूषण हो रहा है।तो वही कुछ बिजली मोटर से क्रेशर में गन्ना पेराई करते हैं। वहीं कुछ बिजली चोरी कर भी संचालित करते हैं। अब बिजली चोरी करने वाले किसानों से पावर कॉरपोरेशन ने अस्थाई कनेक्शन लेने की अपील की है। बिना कनेक्शन बिजली से क्रेशर चलाने वालों पर मुकदमा दर्ज करने के साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। अस्थाई कनेक्शन के लिए झटपट पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है।
जिम्मेदारों नें दी जानकारी
गढ ऊर्जा निगम के एसडीओ अंकित सिंह नें बताया कि, निगम द्वारा गन्ना क्रशरों कों अस्थाई बिजली कनेक्शन देना प्रारंभ कर दिया है। जिससे गन्ना क्रशर का संचालन करने वालों कों कोई दिक्क़त न हो।साथ ही जेनरेटर का प्रयोग होने से प्रदूषण न हो पाए। इस सबंध में गन्ना क्रशर संचालको से टीम द्वारा वार्ता भी की जा रही है। सभी कों दो दिन की प्रक्रिया में अस्थाई कनेक्शन मुहैया करा दिया जाएगा। जिसका मासिक बिल दिया जाता रहेगा। जिसमें कुछ जमनात राशि भी देनी होंगी। गन्ना क्रशर बंद होने के दौरान कनेक्शन खत्म कर दिया जाएगा कनेक्शन देने से ऊर्जा निगम के राजस्व कों भी लाभ होगा।
कनेक्शन बिना कोल्हू चलता पाए जाने होगा मुकदमा दर्ज
इसके अलावा उपभोक्ता संबंधित खंड/उपखंड कार्यालय मे आवेदन देकर भी कोल्हू/केन क्रेशर के लिए अस्थाई कनेक्शन ले सकते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं की रीडिंग प्रत्येक महीने एमआरआई से की जाएगी। बिल, प्रति महीने ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम पर लेजराईज कर रीडिंग आधार पर ही बनेंगे। इसके अलावा यदि आकस्मिक चेकिंग में बिना बिजली कनेक्शन के कोल्हू पर बिजली प्रयोग होती मिली तो मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। साथ ही जुर्माना भी वसूला जाएगा।